नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की 01 अक्टूबर, 2024 तथा इसके बाद होने वाली बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में: राजभाषा विभाग का दिनांक 26.09.2024 का कार्यालय ज्ञापन
फाइल सं.12027/02/2024.रा.भा. (का-2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
‘बी’ विंग, चतुर्थ तल,
नई दिल्ली, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिलली-110001
दिनांक: 26.09.2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में।
मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च के संबंध में प्रतिपूर्ति की राशि में बढ़ोतरी करके निम्नानुसार स्वीकृति एतद्दवारा प्रदान की जाती है:-
नराकास के सदस्य कार्यालयों की संख्या | प्रति बैठक प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि | वर्ष में दो बैठकों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि |
10-50 तक | 5,850/-रु. | 11,700/-रु. |
51-100 तक | 7,150/-रु. | 14,300/-रु. |
100 से अधिक | 8,206/-रु. | 16,412/-रु. |
2. केवल बैंकों तथा केवल उपक्रमों की नराकासों को विगत की भांति बैठकों पर व्यय के लिए प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी।
3. यह स्वीकृति आंतरिक वित्त-4, गृह मंत्रालय की दिनांक 28.08.2024 की डायरी संख्या 3704700 पर दी गई सहमति के अनुसार जारी की जा रही है।
4. उक्त दरें 01 अक्टूबर, 2024 तथा इसके बाद होने वाली बैठकों के लिए प्रभावी होगीं।
(अनिल कुमार)
उप सचिव (का.)
प्रतिलिपि:-
1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), गृह मंत्रालय, प्रथम तल, रेयर ब्लॉक, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. आंतरिक वित्त-4, गृह मंत्रालय
3. वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय
4. राजभाषा विभाग के सभी (08) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संल्गन सूची के अनुसार
5. वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।
COMMENTS