Medical Pension of Army Personnel सेना कर्मियों की चिकित्सा पेंशन : Lok Sabha Unstarred Question No. 1903
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1903
TO BE ANSWERED ON 06th December, 2024
MEDICAL PENSION OF ARMY PERSONNEL
1903. SHRI HANUMAN BENIWAL:
Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:
(a) the steps taken/proposed to be taken by the Government regarding medical pension of army personnel declared unfit for service on grounds of psychiatric and physical disability by the Army Medical Board;
(b) whether the Government has taken any steps to ensure that there is transparency and fairness in physical and psychiatric disability test conducted by Medical Board in the Indian Army;
(c) if so, the details thereof along with the policy of the Government in this regard;
(d) the number of cases of Indian Army personnel who have been declared unfit for service on grounds of psychiatric and physical disability and have not been provided pensionary benefit so far; and
(e) the proposal of the Government regarding providing pension to such soldiers?
ANSWER
MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE
(a): The Government has issued the Entitlement Rules for Casualty Pensionary Awards to the Armed Forces Personnel — 2023 and Guide Medical Officers — 2023 to harmonise the Defence Disability Pension Regulations with the regulations for civilian employees issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions on time to time and also to ensure that Medical Boards are conducted in an optimal and uniform manner. The Government is providing the following pension of army personnel declared unfit for service on grounds of psychiatric and physical disability by the Army Medical Board: Invalid pension/invalid gratuity, Disability pension, War Injury Pension and Terminal Gratuity to Officer Invalided Out of Service.
(b) & (c): The Medical Board comprises of three members in accordance with extant rule of the Armed Forces i.e. RMSAF-2010 for unbiased disposal. Further, all reports of Psychiatric Boards are perused by DGMS (Army) for Officers & MG(Med) for Junior Commissioned Officers/Other Ranks so as ensure an error free & transparent disposal.
(d) & (e): Army Personnel who are declared unfit for service by Army Medical Board on grounds of disability are paid disability pension as per the Pension Regulations for Army (PRA) 2008 and Entitlement Rule (ER) 2023 and other extant rules.
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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1903
06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए
सेना कर्मियों की चिकित्सा पेंशन
1903. श्री हनुमान बेनीवालः
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सेना चिकित्सा बोर्ड दवारा मानसिक और शारीरिक दिव्यांगता के आधार पर सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए गए सेना कर्मियों की चिकित्सा पेंशन के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि भारतीय सेना में मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता परीक्षण में पारदशिता और निष्पक्षता हो;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है;
(घ) भारतीय सेना के उन कर्मियों के कितने मामले हैं जिन्हें मनोरोग और शारीरिक दिव्यांगता के आधार पर सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और उन्हें अब तक पेंशन लाभ प्रदान नहीं किया गया है; और
(ड) ऐसे सैनिकों को पेंशन प्रदान करने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)
(क): सरकार ने कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सिविलियन कमंचारियों के लिए विनियमों के साथ रक्षा निःशक्तता पेंशन विनियमों का सामंजस्य बिठाने और चिकित्सा बोर्ड का इष्टतम और समान रूप से आयोजन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सशत्त्र सेना के कार्मिकों के लिए कैजुएल्टी पेंशन अवाड्ड पात्रता नियम-2023 और गाइड चिकित्सा अधिकारी नियम-2023 जारी किए हैं। सरकार द्वारा उन सेना कर्मियों को निम्नलिखित पेंशन प्रदान की जा रही है, जिन्हें आर्मी मेडिकल बोर्ड (सेना चिकित्सा बोर्ड) द्वारा मानसिक और शारीरिक निःशक्तता के आधार पर सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है: अधिकारी जिन्हें सेवा से इनवैलिड आउट कर दिया गया है उन्हें इनवैलिड पेंशन/इनवैलिड उपदान, निःशक्तता पेंशन, युद्ध-क्षति पेंशन और टर्मिनल उपदान।
(ख) और (ग): निष्पक्ष रूप से प्रबंधन करने के लिए सशत्त्र सेनाओं के मौजूदा नियम यानी आरएमएसएएफ-2010 के अनुसार तीन सदस्यों वाला चिकित्सा बोर्ड है। इसके अलावा, मनोचिकित्सा बोर्ड की सभी रिपोर्टों पर अधिकारियों के लिए डीजीएमएस (सेना) द्वारा और जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अन्य रैंकों के लिए एमजी (चिकित्सा) द्वारा कार्रवाई की जाती है ताकि दोषमुक्त एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
(घ) और (3): ऐसे सेना कार्मिक जिन्हें निःशक्तता के आधार पर सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है उन्हें सेना (पीआरए) 2008 संबंधी पेंशन विनियमन और पात्रता नियम (ईआर) 2023 और अन्य मौजूदा नियमों के अनुसार निःशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है।
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