Flexibility in retirement scheme or age for Central Govt Employees, Rules out by Govt. सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना या आयु में लचीलापन देने से किया इंकार।

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Flexibility in retirement scheme or age for Central Govt Employees, Rules out by Govt. सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना या आयु में लचीलापन देने से किया इंकार।

Flexibility in retirement scheme or age for Central Govt Employees, Rules out by Govt. सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना या आयु में लचीलापन देने से किया इंकार।

Flexibility in retirement scheme or age for Central Govt Employees, Rules out by Govt.

The Government of India has clarified its position on retirement options for Central Government employees, addressing speculation about the introduction of flexible retirement schemes. Responding to questions raised in the Rajya Sabha, Dr. Jitendra Singh, Minister of State for Personnel, Public Grievances, and Pensions, provided insights into the Government’s approach to retirement policies.

No Early Retirement Scheme in the Pipeline

When asked whether the Government is considering an early retirement scheme for Central Government employees, the Minister firmly stated that no such proposal is under review.

No Plans for Late Retirement Options

On the possibility of introducing a scheme allowing employees to extend their service beyond the standard retirement age, the Minister confirmed that no such plan has been formulated.

Existing Policies Provide Flexibility

While ruling out new initiatives, the Minister highlighted that Central Government employees already have options for early retirement under current rules. Policies like the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, and the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, allow eligible employees to voluntarily retire before reaching the standard retirement age.

This clarification puts to rest recent rumors about potential changes in retirement policies. The Government has reaffirmed its reliance on existing frameworks to address employees’ needs for retirement flexibility, emphasizing that no new schemes are on the horizon. Employees looking for early retirement can continue to explore the options available within the current rules.

सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना या आयु में लचीलापन देने से किया इंकार।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए लचीली सेवानिवृत्ति योजनाओं को लेकर हालिया अटकलों पर स्पष्टता प्रदान की है। राज्यसभा में उठाए गए सवालों के जवाब में, डॉ. जितेंद्र सिंह, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने सेवानिवृत्ति नीतियों पर सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया।

जल्द सेवानिवृत्ति योजना पर कोई विचार नहीं

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने के सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना नहीं

ऐसे कर्मचारियों के लिए योजना शुरू करने की संभावना पर, जो अपनी सेवा अवधि बढ़ाना चाहते हैं, मंत्री ने पुष्टि की कि ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

मौजूदा नियमों में लचीलापन उपलब्ध

नई योजनाओं की संभावना को खारिज करते हुए, मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास वर्तमान नियमों के तहत जल्द सेवानिवृत्ति का विकल्प पहले से ही उपलब्ध है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 और अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 जैसे नियमों के अंतर्गत योग्य कर्मचारी मानक सेवानिवृत्ति आयु से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं।

सरकार के इस स्पष्टीकरण से सेवानिवृत्ति नीतियों में संभावित बदलावों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। सरकार ने मौजूदा नीतियों के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित जरूरतों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, और इस बात पर जोर दिया है कि नई योजनाओं की कोई योजना नहीं है। जल्द सेवानिवृत्ति चाहने वाले कर्मचारी वर्तमान नियमों के अंतर्गत अपने विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं।

Related Parliament Q&A

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2839
(TO BE ANSWERED ON 19.12.2024)

FLEXIBLE RETIREMENT SCHEME

#2839. SHRI TEJVEER SINGH:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government is contemplating an early retirement scheme for Central Government employees, and the impact of its implementation on employees;

(b) whether Government has formulated any scheme for Government employees who desire their retirement age to be increased (late retirement), and the conditions that would be applied for this; and

(c) whether Government has any policy under which flexibility in retirement age could be granted to Government employees thereby allowing them to retire earlier or later as per their preference?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)

(a) & (b): No, Sir. There is no such proposal under consideration of the Government; and

(c): The Central Government employees who fulfil the prescribed criteria have the option to seek early retirement available to them under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, etc.
*******

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 2839
(दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए)

‘फ्लेक्सिबल’ सेवानिवृत्ति योजना

2839. श्री तेजवीर सिंह :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समय पूर्व सेवानिवृत्ति योजना पर विचार कर रही है और इसके कार्यान्वयन का कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे सरकारी कम॑चारियों के लिए कोई योजना बनाई है जो अपनी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना चाहते हैं (देर से सेवानिवृत्ति) और इसके लिए क्‍या शर्तें लागू
होंगी; और

(ग) क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु में लचील्रापन प्रदान किया जा सके और इस प्रकार उनको अपनी वरीयता के अनुसार सेवानिवृत्ति आयु से समय पूर्व अथवा उसके कालातीत भी सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान की जा सके?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है; और

(ग): केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारित मानदंड पूरा करते हैं, उनके पास समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प है, जो उन्हें केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 2021, अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 आदि के तहत उपलब्ध है।

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