विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की बाबत वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 15.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन
सं.11(15)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक : 15th अक्तूबर, 2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की बाबत वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।
In English: Submission of Annual Life Certificate in respect of pensioners/family pensioners living abroad: DoP&PW O.M.
केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी/कुटंब पेंशनभोगी को अपनी पेंशन/कुटुंब पेंशन आगे जारी रखने के लिए नवंबर माह में वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में, जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं –
- विदेश में रहने वाले और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी दूसरे बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन/कुटंब पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में, बैंक के किसी अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बैंक के उपर्युक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलती है।
- भारत में निवास नहीं करने वाले पेंशनभोगी/कुटंंब पेंशनभोगी, जिसका विधिवत अधिकृत एजेंट मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है।
- पेंशनभोगी/कुटंब पेंशनभोगी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। https://jeevanpramaan.gov.in
(सीपीएओ योजना पुस्तिका पैरा संख्या 14.3, पृष्ठ संख्या 38 – पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र – अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन संदाय करने की योजना (पांचवां संस्करण, जुलाई -.2021/)
- एनआरआई पेंशनभोगियों/कुटंब पेंशनभोगियों के मामले में, जो व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत आने में असमर्थ हैं, उस देश, जहां पेंशनभोगी/कुटंब पेंशनभोगी निवास कर रहा है, के भारतीय दूतावास/भारतीय उच्चायोग के अधिकृत अधिकारी या भारतीय वाणिज्य दूतावास के वाणिज्यदूत द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर पेंशन/कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा दी जा सकती है। पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के पीपीओ में चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर या पासपोर्ट या किसी अन्य ऐसे दस्तावेज पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर सत्यापन के बाद यह प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
- यदि पेंशनभोगी/कुटुंव पेंशनभोगी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास जाने में असमर्थ है, तो वह इस आशय का डॉक्टरी प्रमाणपत्र कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, के साथ अपेक्षित दस्तावेज डाक द्वारा प्रेषित कर सकता है। भारतीय दूतावास/उच्चायोग/भारतीय वाणिज्य दूतावास भी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सहायता कर सकता है।
(सीपीएओ योजना पुस्तिका पैरा संख्या 16, पृष्ठ 44 – एनआरआई पेंशनभोगियों को पेंशन का संदाय – अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन संदाय करने की योजना (पांचवां संस्करण; जुलाई 2021)
(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि :
- सचिव, सीपीवी और प्रवासी भारतीय मामले
- सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
- अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
- सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण
- सचिव डाक
- सचिव दूरसंचार
- लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग
- सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/एमडी
- सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी प्रमुख।
- एनआईसी : – इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- पेंशनर्स पोर्टल के अंतर्गत सभी पेंशनर्स एसोसिएशन: – पेंशनभोगियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए।
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