शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने में अक्षम कर्मचारी के पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के मामलों पर कार्रवाई संबंधी DoPPW का दिनांक का कार्यालय ज्ञापन
11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(D)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 24-10-2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के मामलों पर कार्रवाई- संबंधी।
अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 28-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(2) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी की बाबत पेंशन दावा प्राप्त करने से संबंधित अनुदेश जारी किए गए थे, जो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 57(3) के अनुसार किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है और इस नियमावली के नियम 80(5) के साथ पठित नियम 59(2) के अनुसार इन प्ररूपों पर आगे कार्रवाई करने की प्रक्रिया, सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और अपेक्षित अनुपालनार्थ संसूचित की गई थी।
2. यह देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/कुटुंब के सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
3. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)
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