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सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित स्पष्टीकरण: DoP&PW का कार्यालय ज्ञापन

सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित स्पष्टीकरण: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का द‍िनांक 25.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

सं.3/7/2024-पी&पीडबल्यू(एफ) (10139)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 25.10. 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित स्पष्टीकरण- संबंधी।

In English: Clarification regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant: DoPPW O.M. dated 25.10.2024

हाल ही में विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ के विलंबित भुगतान पर ब्याज दिए जाने के संबंध में पूछा गया है, कि सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ पर ब्याज देय है या नहीं।

2. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2016-पी&पीडबल्यू (एफ) (प्रति संलग्न) द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित विस्तृत स्पष्टीकरण सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित किए गए थे।

3. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 34 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है, तो भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत संपत्ति है। उनके खिलाफ लंबित किसी भी अनुशासनिक मामले या लगाए गए जुर्माने का सामान्य भविष्य निधि राशि के संवितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 (4) के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक : यथोक्त

(दिलीप कुमार साहू)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

clarification-regarding-timely-payment-of-gpf-final-payment-25-10-2024-hindi

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