केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के कुटुंब के ब्यौरे से पुत्री का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण – DoPPW का दिनांक 30.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन
11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 30-10-2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय : केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के कुटुंब के ब्यौरे से पुत्री का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।
2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50(15) के अनुसार जैसे ही सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में प्रविष्ट होता है, वह अपने कुटुंब के ब्यौरे प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को देगा, जिसमें पति/पत्नी, सभी बच्चों, माता-पिता और नि:शक्त सहोदरों(कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो) से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होंगे। इस नियम में आगे उपबंधित है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व, पेंशन पत्रों के साथ प्ररूप 4 में कुठुंब के अद्यतित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
3. इस विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी की सेवाननिवृत्ति के पश्चात कुठुंब के सदस्यों के ब्यौरों में से पुत्री का नाम हटाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
4. इस विभाग के दिनांक 07-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3३(2)/2022- पी&पीडबल्यू(एच)-7942 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को कुटुंब के सभी सदस्यों के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे, चाहे वे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो। निर्धारित प्रोफार्मा में सरकारी कर्मचारी द्वारा सूचित किए जाने पर ही पुत्री को सरकारी कर्मचारी के कुटुंब का सदस्य माना जाता है। अतः पुत्री का नाम कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे में सम्मिलित रहेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगियों की मृत्यु होने के पश्चात ही कुदुंब पेंशन की पात्रता निर्धारित की जाएगी।
5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)
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