पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन – पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह: O.M. dated 24.10.2024
11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 24-10-2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय : पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन – पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह।
In English: Change of name of spouse- Advice of Department of Pension and Pensioners’ Welfare
अधोहस्ताक्षरी को पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 6-10-2022 के का.ज्ञा.सं. 3(2)2022-पी&पीडबल्यू(एच)-7942(प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। दिनांक 6-10-2022 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित सलाह निम्नानुसार है :
(i) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी या पति/पत्नी के पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) में नाम/उपनाम के परिवर्तन के लिए पृथक रूप से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) कर्मचारी की सेवा रिकॉर्ड/सेवा-पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है और सेवा पुस्तिका के रखरखाव का कार्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है।
(ii) इसके अतिरिक्त, निदेशक(पीडब्लू), पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित सीपेनग्राम्स में लंबित शिकायतों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचित किया गया कि वे कुटुंब पेंशनभोगी के नाम में परिवर्तन के लिए भी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. का अनुसरण कर सकते हैं। यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पीपीओ में नाम में परिवर्तन करने के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में शिकायतकर्ता कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगति है, तो वे उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि नाम में परिवर्तन करने के लिए किया गया अनुरोध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. की शर्तों को पूरा करता है।
2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)
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