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वर्ष 2023-24 के लिए गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (Ad-hoc Bonus) प्रदान करने के ल‍िए व्‍यय व‍िभाग, व‍ित्‍त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन

वर्ष 2023-24 के लिए गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (Ad-hoc Bonus) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान करने के ल‍िए व्‍यय व‍िभाग, व‍ित्‍त मंत्रालय का दिनांक 10.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

संख्या- 7/24/2007/ई-॥(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(स्थापना-ए(क) शाखा)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्‍ली
दिनांक 10.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना।

English: Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the year 2023-24: Department of Expenditure Order dated 10.10.2024

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह “ग” के कर्मचारियों और समूह “ख” के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों, जो उत्पादकता से संबद्ध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना की अधिकतम सीमा 7000/- रुपए की मासिक परिलब्धियों की होगी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे जो परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुमग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. यह लाभ निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगाः-

(i). इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के लिए केवल वे कर्मचारी पात्र होंगे, जो 31.03.2024 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान न्यूनतम छह महीने तक लगातार सेवा की है। वर्ष में छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जाएगी।

(ii) गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिल्‍बध‍ियों/गणना की उच्चतम सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक द‍िन के लिए गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने हेतु, एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा। तत्पश्नात दिए जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा को 7000/- रुपए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000/- रुपए से ज्यादा हैं) मानते हुए, 30 दिनों के लिए गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 7000 x 30/30.4 + 6907.89/- रुपए (पूर्णाकित 6908/- रुपए) बनेगा।

grant-of-non-productivity-linked-bonus-ad-hoc-bonus-year-2023-24-hindi

(iii) ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के पात्र होंगे। देय गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की राशि (1200 रुपए x 30/30.4 अर्थात 1184.21/- रुपए (पूर्णाकित 1184/- रुपए)) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलग्धियों के आधार पर की जाएगी।

(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान निकटतम रुपए में पूर्णाकित किए जाएंगे।

(v) तदर्थ/गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस के विनियमन के संबंध में विभिन्‍न बिंदु अनुबंध में दिए गए हैं।

3. इस मद में होने वाला व्यय दिनांक 16 दिसंबर, 2022 की व्यय विभाग की अधिसूचना के अनुसार संबंधित शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

4. गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मद में होने वाला व्यय चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संस्वीकृत बजट प्रावधान के तहत पूरा किया जाना है।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

ह./-
(उमेश कुमार अग्रवाल)
द उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि को मानक सूची के अनुसार।

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