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सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हकदारी-संबंधी: DoP&PW का द‍िनांक 11.10.2024  का कार्यालय ज्ञापन

सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के हकदारी-संबंधी: DoP&PW का द‍िनांक 11.10.2024  का कार्यालय ज्ञापन

सं.-.57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(5)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्‍ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर हकदारी-संबंधी।

In English: Entitlement on voluntary retirement from Government service under NPS: DoP&PW O.M. dated 11.10.2024

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 12, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर हकदारी से संबंधित है। इस नियम के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून का सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

3. उप-नियम (1) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति की अपेक्षा होगी। तथापि, जहां नियुक्ति प्राधिकारी कथित नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज़ा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

4. सरकारी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कारण देते हुए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन मास के कम के नोटिस को स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, योग्यता के आधार पर तीन मास के नोटिस की अवधि कम करने के ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि नोटिस की अवधि के घटने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास के नोटिस की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।

5. ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता है और जिसने नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय का आवश्यक नोटिस दिया है, को ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के अतिरिक्त, अपने नोटिस को वापस लेने से रोक दिया जाएगा। तथापि, वापसी के लिए अनुरोध उनकी सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया गया हो।

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6. यह नियम ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा,जो –

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित तारीख 28 फरवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/6/2001-स्था(ए) द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है; या

(ख) स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।

7. सरकारी कर्मचारी, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को स्वीकार्य हितलाभों का हकदार होगा।

8. यदि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा।

9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर हकदारी संबंधी उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

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