सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की हकदारी के संबंध में DoP&PW का दिनांक 07.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन
सं. -57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/836 1(3)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी-संबंधी।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल्र कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिवित्र सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।
2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 14, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी से संबंधित है। इस नियम के अनुसार, सरकारी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी दवारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवषिता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियर्मों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस में से एकमुश्त और वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा।
3. एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय, उस तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा।
4. तथापि, यदि अभिदाता की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अधिवषिता पूर्व राष्ट्रीय पशन प्रणाली से अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य हो।
5. सरकारी कमीचारी सेवा से त्यागपत्र देने पर भी अपने विकल्प पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में, उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।
6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
ह./-
(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)
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