राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी-संबंधी DoP&PW का दिनांक 07.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन
सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(4)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी-संबंधी।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल्र कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।
2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 15 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी से संबंधित है। नियम 15 के अनुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कंपनी अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय(स्वायत्त या सांविधिक) में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।
3. अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा, यदि नए संगठन में समान प्रणाली विद्यमान है, ओर उस स्थिति में ऐसे आमेलन के समय उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ प्राप्त नहीं होगा कितु नए निकाय या संगठन आदि, जिसमें उसे आमेलित किया गया है, से निकासी के पश्चात हितलाभे प्राप्त होंगे।
4. तथापि, ऐसे स्वायत्त या सांविधिक निकाय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कम॑चारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, तो ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार, गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।
5. सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यात्रयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)
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