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अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर प्रभाव-संबंधी: DoP&PW का दिनांक 11.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर प्रभाव-संबंधी: DoP&PW का दिनांक 11.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

effect-of-compulsory-retirement-or-dismissal-or-removal-on-nps-corpus-hindi-om

सं. -57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/836 1(6)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्‍ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का प्रभाव-संबंधी।

English: Effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on NPS Corpus: DoP&PW O.M. dated 11.10.2024

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पैशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्‍वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 18, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने के प्रभाव से संबंधित है।

3. इस नियम के अनुसार यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया, कोइ केंद्र सरकार का कर्मचारी, सरकारी सेवा से शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त होता है या पदच्युत या हटा दिया जाता है, तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वाषिकी राशि संदेय होगी।

4. तथापि, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, एक गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

5. उपरोक्त उपबंध, तथापि, इन नियमों द्वारा कवर नहीं किए गए उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में, ऐसे मामलों में की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और वे हितलाभ, ऐसे नियमों के अनुसरण में विनियमित किए जा सकेंगे, जो ऐसे हितलाभों पर लागू होते हैं।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल्न कर्मचारियों के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने के प्रभाव से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाए।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

 

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