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सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ता दर 50% पहुंचने पर अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा को 25 लाख तक वृद्धि: DoPPW का कार्यालय ज्ञापन

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ता दर 50% पहुंचने पर अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा को 25 लाख तक वृद्धि: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 30 मई, 2024 का कार्यालय ज्ञापन

 

सं. 28/03/2024-पी & पी डबल्यू (बी)/ उपदान/ 9559
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्‍ली- 110003, दिनांक: 30 मई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन- महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपदान राशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में।

English OM: Enhancement of maximum limit of Gratuity to 25 Lakh on reaching the DA rates to 50% as per 7th CPC recommendation: DoP&PW OM dt 30.05.2024

अधोहस्ताक्षरी को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में पेंशन/ उपदान/ पेंशन का संराशीकरण/ कुटुंब पेंशन/ नि:शक्तता पेंशन/ एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति आदि को विनियमित करने वाले उपबंधों में संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पी & पीडबल्यू (ए)(i) का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है।

2. व्यय विभाग ने अपने दिनांक 12.03.2024 के का.ज्ञा.सं. 1/1/2024-ई-11(बी) द्वारा 1 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दर को मूल वेतन के मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

3. तदनुसार, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णय के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा दिनांक 01.01.2024 से 25 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी अर्थात 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाएगी।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस आदेश की विषय-वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा अपने अधीन संबद्धया अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

5. यह आदेश व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से उनके दिनांक 27.05.2024 के आईडी नोट संख्या 1(8)ईवी/2024 द्वारा जारी किया जाता है।

6. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, यह आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किया जाता है।

7. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 में औपचारिक संशोधन पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

(डॉ. प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय /विभाग,
2. प्रधान निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली,
3. लेखा महानियंत्रक, नई दिल्‍ली,
4. सीसीए, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्‍ली।

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