Homenew pension scheme

Review of Functioning of National Pension System Oversight Mechanism राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र के कामकाज की समीक्षा

Review of Functioning of National Pension System Oversight Mechanism राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र के कामकाज की समीक्षा

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Review of Functioning of National Pension System Oversight Mechanism

Posted On: 22 FEB 2024 4:13PM by PIB Delhi

Government has established the National Pension System Oversight Mechanism in 2019 for each Ministry/ Department under the chairmanship of the Financial Advisor of the Ministry/ Department for ensuring that the contribution of employees and Government are credited without delay to the National Pension Scheme.

Government has also notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules 2021. A review meeting on the status of operationalization of the National Pension System (NPS) Oversight Mechanism and the CCS (NPS) Rules 2021 was held under the Chairmanship of Shri V. Srinivas, Secretary (Pension) on 21.02.2024 at 3.00 P.M. with the Financial Advisors and the representatives of all Ministries / Departments.

The deliberations focused on the status of operationalization of the Oversight Mechanism in Ministries/ Departments to oversee the implementation of NPS in their Ministry. As per extant guidelines, the Oversight Mechanism Committee has to meet once in 3 months to review the progress.

The Oversight Mechanism also has to ensure timely remittance of monthly contribution into NPS and redressal of grievances of employees covered under NPS. Ministries/ Departments have to formulate six monthly reports on the status of implementation of NPS in prescribed formats. Ministries / Department were asked to ensure timely generation of PRAN, remittance of monthly contribution, and implementation of Rule 10 of the CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 for taking option form and family details. It is expected that the periodic reviews of the implementation of NPS by the Oversight Mechanism would result in timely generation of PRAN of new appointees, ensure that contribution of employees and Government are credited without delay to the NPS and all accounts have nomination and contact details.

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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र के कामकाज की समीक्षा

Posted On: 22 FEB 2024 4:13PM by PIB Delhi

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कर्मचारियों और सरकार का योगदान बिना किसी देरी के राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा किया जाए, मंत्रालय और विभाग के वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के लिए 2019 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निगरानी तंत्र की स्थापना की है।

सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 को भी अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) निगरानी तंत्र और सीसीएस (एनपीएस) नियम 2021 के संचालन की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक श्री वी. श्रीनिवास, सचिव (पेंशन) की अध्यक्षता में 21.02.2024 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई थी। इसमें वित्तीय सलाहकार और सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों भी शामिल थे।

पूरा विचार-विमर्श उनके मंत्रालय में एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालयों/विभागों में निगरानी तंत्र के संचालन की स्थिति पर केंद्रित था। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रगति की समीक्षा के लिए निरीक्षण तंत्र समिति को 3 महीने में एक बार बैठक करनी होती है।

निरीक्षण तंत्र द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि एनपीएस में मासिक योगदान समय पर भेजा जाए और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण भी समय पर हो। मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित प्रारूप में एनपीएस के कार्यान्वयन की स्थिति पर छह मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। मंत्रालयों/विभागों को विकल्प फॉर्म और परिवार विवरण लेने के लिए पीआरएएन का समय पर जनरेशन, मासिक योगदान का ट्रांसफर और सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। यह उम्मीद की जाती है कि निरीक्षण तंत्र द्वारा एनपीएस के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा के परिणामस्वरूप नई नियुक्तियों के पीआरएएन का समय पर जनरेशन हो। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों और सरकार का योगदान एनपीएस में बिना किसी देरी के जमा किया जाएगा और सभी खातों में नामांकन और संपर्क विवरण होंगे।

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Source: PIB

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