Pensions under the NPS: Committee chaired by Finance Secretary to review NPS pensions, the pending report aims to enhance benefits.
Ministry of Finance
Department of Expenditure
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.417
TO BE ANSWERED ON 5″ FEBRUARY, 2024/MAGHA 16, 1945 (SAKA)
PENSIONS UNDER THE NPS
QUESTION
417. SHRIMATI DIMPLE YADAV:
SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) whether the Government has set up a committee to look into the issue of pensions under the NPS for Government employees;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the Committee is in the process of submitting its report and if so, the details thereof;
(d) whether the Government has any plan to provide minimum fifty percent of the last salary drawn as pension under the NPS; and
(e) if so, the steps taken/being taken by the Government in this regard?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR FINANCE (SHRI PANKAJ CHAUDHARY)
(a) Yes, Madam
(b) to (e): In pursuance of the announcement made by the Finance Minister in the Lok Sabha on 24.03.2023, the Central Government has constituted a Committee being chaired by the Finance Secretary. The composition and the Terms of Reference are as under:
Composition:
i | Finance Secretary & Secretary (Expenditure) | Chairman |
ii | Secretary, D/o Personnel &Training, M/o Personnel, Public Grievances and Pensions | Member |
Iii | Special Secretary (Pers), D/o Expenditure, M/o Finance | Member |
iv | Chairman, Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) | Member |
Terms of Reference
(i) Whether in the light of the existing framework and structure of the National Pension System, as applicable to Government employees, any changes therein are warranted;
(ii)If so, to suggest such measures as are appropriate to modify the same with a view to improving upon the pensionary benefits of Government employees covered under the National Pension System, keeping in view the fiscal implications and impact on overall budgetary space, so that fiscal prudence is maintained to protect the common citizens.
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वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
लिखित प्रश्न संखया — 417
सोमवार, 5 फरवरी; 2024,76 माघ,/945 /शक) को उत्तर दिए जाने के लिए
नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन
417. श्रीमती डिम्पल यादव:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की एनपीएस के अंतर्गत पेंशन के रूप में आहरित अंतिम वेतन का न्यूनतम पचास प्रतिशत प्रदान करने की कोई योजना है; और
(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क): जी, हां
(ख) से (ड.): वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में दिनांक 24.03.2023 को की गई घोषणा के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव कर रहे हैं। समिति का संघटन तथा विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
संघटन:
i | वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) | अध्यक्ष |
ii | सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | सदस्य |
Iii | विशेष सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय | सदस्य |
iv | अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) | सदस्य |
विचारार्थ विषय
(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना, जैसा सरकारी कर्मचारियों के ल्रिए लागू है, के आलोक में, कया उसमें किसी प्रकार के बदलाव किए जाने उचित हैं;
(ii) यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थों और समग्र बजटीय गुंजाइश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उपाय सुझावित करना जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के दष्टिगत संशोधन करने हेतु उपयुक्त हों, ताकि सामान्य नागरिकों के संरक्षण हेतु वित्तीय विवेक को कायम रखा जा सके।
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