Inclusion in OBCs List of Central – No proposal received for Patidar, Patel, and Dangi केंद्रीय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल होने के लिए – पाटीदार, पटेल, और डांगी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.619
TO BE ANSWERED ON 06.02.2024
INCLUSION IN OBCS LIST
+619. SHRI KANAKMAL KATARA:
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:
(a) whether the Government is aware that Patidar, Patel and Dangi community in Rajasthan are included under the State Other Backward Class (OBC) list but they are not part of the Central OBC list;
(b) if so, the reasons for non-inclusion of the said communities in the Central OBC list;
(c) the steps taken by the Government to include the said communities in the Central OBC list;
(d) whether the Government has taken steps to support the educational and employment aspirations of the youths from the said communities in Rajasthan;
(e) if so, the details thereof; and
(f) whether the Government proposes to take any steps in this regard and if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SUSHRI PRATIMA BHOUMIK)
(a) to (c): Inclusion/exclusion of Caste/communities in the Central List of OBC is being done in terms of Article 342A of the Constitution. Accordingly, consultation with the State Government and NCBC is required. No recommendation or representation has been received from the State Government of Rajasthan for inclusion of Patidar, Patel and Dangi community in the Central List of OBC.
(d) to (f) In the matter of direct recruitment to Central Government jobs and in admission to Central Government educational institutions, 27% reservation 1s available to the OBCs. So far as provision of reservation in State Government jobs and educational institutions, the matter falls within the purview of the State Government.
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भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 619
उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024
ओबीसी सूची में शामिल करना
619. श्री ककनकमल कटारा:
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में पाटीदार, पटेल और डांगी समुदाय राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल हैं परन्तु वे अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची का हिस्सा नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो उक्त समुदायों को केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा उक्त समुदायों को केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने राजस्थान में उक्त समुदायों के युवाओं की शिक्षा और रोजगार संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कदम उठाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक)
(क) से (ग): ओबीसी की केंद्रीय सूची में जाति/समुदायों का समावेशन/अपवर्जन संविधान के अनुच्देद 342क के अनुसार किया जा रहा है। तदनुसार, राज्य सरकार तथा एनसीबीसी के साथ परामर्श अपेक्षित है। राजस्थान राज्य सरकार से ओबीसी की केंद्रीय सूची में पाटीदार, पटेल और डांगी समुदाय को शामिल करने के लिए कोई सिफारिश अथवा प्रतिवेदन प्रास नहीं हुआ है।
(घ) से (च): केंद्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती और केंद्र सरकार की शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के मामले में ओबीसी को 27% आरक्षण उपलब्ध है।
जहां तक राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान का संबंध है यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
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