Group Term Insurance Scheme for Casual Paid Labourers of BRO नेमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम

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Group Term Insurance Scheme for Casual Paid Labourers of BRO नेमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम

Group Term Insurance Scheme for Casual Paid Labourers of BRO नेमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF DEFENCE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 83
TO BE ANSWERED ON 02nd February, 2024

GROUP TERM INSURANCE SCHEME FOR CASUAL PAID LABOURERS

83. SHRI VINOD KUMAR SONKAR:
SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK:
SHRI BHOLA SINGH:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government has approved a proposal to launch a Group Term Insurance Scheme for Casual Paid Labourers (CPLs) engaged by Border Roads Organisation for the ongoing project works;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the scheme has provisions to provide the insured value of Rs. 10 lakh as an insurance in any kind of death to CPLs family or next of kin; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)

IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) to (d): Yes, Sir. The Government of India has given in-principle approval to launch a Group (Term) Insurance Scheme for Casual Paid Labourers (CPLs) engaged by Border Roads Organisation (BRO)/General Reserve Engineer Force (GREF) for its ongoing project works by assuring an insured value of Rs. 10 lakh only (Rupees Ten Lakh only) as an insurance in any kind of death to Casual Paid Labourers (CPLs) family/Next of Kin (NoK).

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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 83
02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

नेमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम

83. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री भोला सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चल रहे परियोजना कार्यों के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त किए गए नैमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ग). क्या इस योजना में सीपीएल के परिवार या निकटतम संबंधियों को किसी भी प्रकार की मृत्यु के मामले में बीमा के रूप में 10 लाख रुपए का बीमित मूल्य प्रदान करने का प्रावधान है; और

(घ) . यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है ?

उत्‍तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (घ): जी, हाँ । भारत सरकार ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) के चल रहे परियोजना कार्यों के लिए कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) को केवल 10.00 लाख रुपए के बीमित मूल्य का आश्वासन देते हुए एक ग्रुप (टर्म) इंश्योरेंस स्कीम आरंभ करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है जो नैमित्तिक श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार/निकटतम संबंधियों (एनओके) को बीमा उपलब्ध कराएगा ।

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