प्रशिक्षण संस्थानों के लिए हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियमों की अनुपालन के साथ-साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के संबंध में: DoP&T Order dated 01.01.2024
फा. सं. 1-19011/1/2023-NTP
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
(प्रशिक्षण प्रभाग)
ब्लॉक-4, पुराना जे एन यू परिसर
नई दिल्ली-110067
दिनांक : 01 जनवरी, 2024
सेवा में,
सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान [संलग्न सूची के अनुसार]
विषय: प्रशिक्षण संस्थानों के लिए हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियमों की अनुपालन के साथ-साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के संबंध में।
महोदय/महोदया,
कृपया उपरोक्त उल्लेखित विषय का संदर्भ लें। संसदीय राजभाषा समिति, गृह मंत्रालय की एक बैठक माननीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2023 को देश के विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में विचार-विमर्श हेतु आयोजित हुई थी। इस समिति के द्वारा इस विभाग को यह निर्देशित किया गया था कि वह भभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए हिंदी में प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन जारी करेगा।
2. इस संबंध में आपके साथ राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी “राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक (31 जुलाई, 2023 तक संशोधित)” [https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/Niyam_Pustak_upto_July23.pdf] साझा की जा रही है, जिसके पृष्ठ संख्या 17-18 (प्रतिलिपि संलग्न) पर प्रशिक्षण संस्थानों के लिए हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियम / दिशानिर्देश अंकित है। सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से इनका पूर्ण रूप से और कठोरता से अनुपालन करने का अनुरोध किया जाता है।
3. इस संदर्भ में की गई या की जा रही कारवाई की रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलंब 31 जनवरी, 2024 तक सौंपने का अनुरोध किया जाता है, ताकि इसकी सूचना संसदीय राजभाषा समिति को भिजवाई जा सकें।
प्रार्थी,
संलग्नक: उपरोक्त उल्लेखित
(वडलि रामबाबू)
द उप सचिव (प्रशिक्षण)
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