PwBD को पदोन्नति में आरक्षण – रेलवे बोर्ड द्वारा आरबीई संख्या 133/2023 के माध्यम से DoP&T के परामर्श से मानकों में छूट पर स्पष्टीकरण
आरबीई सं. 133/2023
भारत सरकार/ GOVT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAY
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD
सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम4/8(ई-3417344)
नई दिल्ली, दिनांक: 04.12.2023
महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)
विषय: बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।
आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के दिनांक 01.07.2022 के समसंख्यक पत्र सं. (आरबीई सं. 74/2022) के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के का.ज्ञा. सं. 36012/1/2020-स्था. (आरक्षण-II) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
पदोन्नति संबंधी परीक्षाओं में बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थियों के लिए चयन/योग्यता के मानकों में छूट बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में आपका ध्यान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के पूर्वोक्त निर्देशों के पैरा 8.1 एवं 8.2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जो चयन में मानकों पर छूट देते है।
उपरोक्त उपबंधों में यह निर्धारित किया गया है कि मानकों पर छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब निर्धारित मानकों के आधार पर पर्याप्त बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो। बहरहाल, दी जाने वाली अपेक्षित छूट की सीमा निर्देशों में इंगित नहीं की गई हैं।
मामले की जांच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से की गई है एवं इस संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है
“यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में विशिष्ट सीमित विभागीय परीक्षा/विभागीय परीक्षा के लिए किसी प्रकार की छूट की सीमा का निर्णय लिया गया है, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटियों से संबंधित उम्मीदवारों की पर्याप्त सं. (इन कोटियों के लिए निर्धारित रिक्तियों के अनुएसार) सामान्य प्रक्रिया में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करती है, तो उन मामलों में छूट की सीमा ऐसे बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी कोटि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से संबंधित नहीं है। अगर बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी कोटि का उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से भी है, तब वे या तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि या तो बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी कोटि के उम्मीदवार के रूप में विभागीय परीक्षा के लिए मानक की छूट दी जाएगी न की दोनों में।”
कृपया पावती दे।
(संजय कुमार)
उप निदेशक/स्था. (अराज.)
रेलवे बोर्ड
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