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Recruitment regulations of staff and officers of ESIC ईएसआईसी के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती संबंधी विनियम

Recruitment regulations of staff and officers of ESIC ईएसआईसी के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती संबंधी विनियम: Parliamentary Query

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 199
TO BE ANSWERED ON 21.12.2023

RECRUITMENT REGULATIONS OF STAFF AND OFFICERS OF ESIC

199. DR. K. LAXMAN:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) whether the recruitment regulations of staff and officers of the Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) are to remain at par with those applicable to the officers and employees of the
Central Government;

(b) if so, whether Government has taken any steps to review the existing terms and conditions of the staff of the ESIC to ensure conformity of their service conditions; and

(c) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (c): As per provisions under Section 17 of the Employees’ State Insurance (ESI) Act, 1948, the method of recruitment, salary and allowances, discipline and other conditions of service of the members of the staff of the ESI Corporation are to be in accordance with the rules and orders applicable to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay.

Accordingly, in terms of the provisions under the Employees State Insurance Act, 1948, the Employees’ State Insurance Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 1959 were framed by the Employees State Insurance Corporation. Based on review of these regulations, the Employees State Insurance Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 2023 were notified by the Employees State Insurance Corporation on 19.06.2023. In line with the revised regulations, the Employees State Insurance Corporation has under taken review of the recruitment regulations of its staff and officers.

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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 199*
गुरूवार, 21 दिसम्बर, 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक)

ईएसआईसी के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती संबंधी विनियम

*199. डा. के. लक्ष्मण:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती संबंधी विनियम केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होने वाले विनियमों के समान ही रहेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ईएसआईसी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समानता सुनिश्चित करने के लिए उनके मौजूदा निबंधन और शर्तों की समीक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार निगम के स्टाफ के सदस्यों की भर्ती की विधि, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें समान वेतनमान प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार ही होनी है।

तदनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा शर्तें) विनियम, 1959 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तैयार किए गए थे। इन विनियमों की समीक्षा के आधार पर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा शर्ते) विनियम, 2023 कर्मचारी राज्य बीमा निगम दवारा दिनांक 19.06.2023 को अधिसूचित किए गए थे। संशोधित विनियमों की तर्ज पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के भर्ती विनियमों की समीक्षा की है।

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