पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारी के लिए इंटरमीडिएट अप्रेंटिस परीक्षा में “विचार के विस्तारित क्षेत्र” और “ऊपरी आयु छूट” पर स्पष्टीकरण – रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 131/2023

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पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारी के लिए इंटरमीडिएट अप्रेंटिस परीक्षा में “विचार के विस्तारित क्षेत्र” और “ऊपरी आयु छूट” पर स्पष्टीकरण – रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 131/2023

पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारी के लिए इंटरमीडिएट अप्रेंटिस परीक्षा में “विचार के विस्तारित क्षेत्र” और “ऊपरी आयु छूट” पर स्पष्टीकरण – रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 131/2023 दिनांक: 30.11.2023

आरबीई सं. 131/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAY
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम4/13(ई-3437365)

नई दिल्ली, दिनांक: 30.11.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)।

विषय: बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) कर्मचारी के लिए इंटरमीडिएट अप्रेंटिस परीक्षा में “विचार के विस्तारित क्षेत्र” और “ऊपरी आयु छूट” पर स्पष्टीकरण।

English: Intermediate Apprentice Examination to the Persons with Benchmark Disability (PwBD) employee – Clarification on “Extended Zone of Consideration” and “Upper Age Relaxation”: Railway Board Order RBE No. 131/2023

संदर्भ: सवारी डिब्बा कारखाना का दिनांक 06.07.2023 एवं 02.11.2023 का पत्र सं. पीबी/एस3ई/61/5/पीक्यू/वोल्यू.IV

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 01.07.2022 के पत्र सं. ई (एनजी)II/2019/पीएम 4/8 (आरबीई सं.74/2022) के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के का.ज्ञा. सं. 36012/1/2020-स्था.(आरक्षण-) द्वारा जारी किए गए अनुदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें भारतीय रेल के अराजपत्रित पदों पर बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना स॑. 38-16/202 0-डीडी -III और बोर्ड का दिनांक 27.02.2019 का पत्र ई (एनजी) 1/2017/RC-2/1/पॉलिसी द्वारा यथा अभिनिर्धारित परिवर्तन लागू किए गए हैं।

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2. उत्पादन इकाइयों में से एक यथा सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा संदर्भाधीन पत्र के माध्यम से निम्नलिखित संदेह व्यक्त किए गए हैं:

(क) क्या रिक्तियों की संख्या के 5 गुंना तक विस्तारित विचार क्षैत्र और विस्तारित क्षेत्र के भीतर आने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों कर्मचारियों को सतर्क करना सही है या बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों कर्मचारियों के बीच विचार क्षेत्र को 5 गुना बढ़ाने की बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों कर्मचारियों की मांग पर विचार किया जाना चाहिए।

(ख) क्या बेंचमार्क विकलांगता वाले कर्मचारी इंटरमीडिएट अप्रेंटिस चयन में ऊपरी आयु छूट के लिए पात्र हैं?

3. इंटरमीडिएट अप्रेंटिस चयन में बेंचमार्क विकलांगता वाले कर्मचारियों को “ऊपरी आयु छूट” के मुद्दे पर अभी भी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

4. “विचार क्षेत्र” के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के का.ज्ञा. के पैराग्राफ 13.1, 13.2 और 13.3 को लागू किया जाए।

5. आईआरईएम खंड 1 के पैरा 203.6 के अनुसार, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विचार का विस्तारित क्षेत्र रिक्तियों की संख्या के संबंध में है, न कि केवल आरक्षित श्रेणी के लिए पहचान की गई रिक्तियों के संबंध में। कृपया क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि चयन/गैर-चयन द्वारा पदोन्नति द्वारा आरक्षित रिक्तियों को भरते समय दिनांक 17.05.2022 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में निर्धारित उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।

इससे सवारी डिब्बा कारखाना के दिनांक 06.07.2023 तथा 02.11.2023 के पत्र सं. पीबी/एस 3ई/61/5/पीक्‍यू/वोल्यू. IV का निपटान हो गया है।

(संजय कुमार)
उपनिदेशक/स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नं. 43658/011-23303658

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