बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण: रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 123/2023 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से डी.ओ.पी.टी. का स्पष्टीकरण
आरबीई सं. 123/2023
भारत सरकार /Government of India
रेल मंत्रालय /Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड /Railway Board)
सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम4/17(ई-3443610)
नई दिल्ली, दिनांक 10.11.2023
महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें।
विषय : बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण ।
संदर्भ : दक्षिण रेल का दिनांक 24.08.2023 का पत्र सं. पी(एस)524/XII.मिन/यूपी. ऑफ पीएस/पीबी. पर यूनिट ।
क्षेत्रीय रेलों में से एक यथा दक्षिण रेल ने निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहा है:-
क) यदि फीडर संवर्ग में समान श्रेणी दिव्यांग के 02 कर्मचारी उपलब्ध हों, तो पदोन्नति देते समय बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों हेतु आरक्षित पद को भरने के लिए क्या संवर्ग वरिष्ठता देखी जाए अथवा डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 में यथानिर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों में वरिष्ठता पर विचार किया जाना चाहिए।
ख) क्या उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 के प्रावधान किसी संवर्ग के विशिष्ट ग्रेड में नियुक्ति के समय पर बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों में वरिष्ठता गिनने के लिए ही लागू होंगे अथवा बाद में अगले उच्चतम ग्रेडों में होने वाली प्रत्येक पदोन्नति के समय।
2. इस मामले की डीओपीएंडटी के परामर्श के साथ जांच की गई। इस संबंध में यह कहा गया है कि डीओपीटी द्वारा जारी दिनांक 17.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट प्रावधान करता है कि:
“4.2 कोई कर्मचारी जो सेवा में प्रवेश करने के बाद विकलांग हो जाता है; वह पीडब्लयूबीडी के रूप में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाने का हकदार होगा। बहरहाल, पीडब्लयूबीडी के बीच उनकी वारिष्ठता की गणना उनकी विकलांगता के प्रमाणीकरण की तारीख, अर्थात, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2076 की धारा 34(7) के तहत कवर की गई श्रेणियों में 40% या उससे अधिक की विकलांगता, से की जाएगी।”
3. कृपया पावती दें।
संलग्न : कोई नहीं।
(संजय कुमार )
उप निदेशक/स्थापना(अराज.)
रेलवे बोर्ड
फोन नं. 43658/011-23303658
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