Waiver of recovery of excess payment made to Government servants- General instructions for Ministries/Departments – सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की बसूली का अधित्याग – मंत्रालयों/विभागों के लिए सामान्य अनुदेश : RBE No. 93/2023
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD
RBE No. 93/2023
No. 2022/F(E)IV/6/3
dated 24.07.2023
The General Manager
All Indian Railways and Production Units
(As per standard list)
Sub: Waiver of recovery of excess payment made to Government servants- General instructions for Ministries/Departments—reg.
Instructions/Guidelines on recovery of wrongful/excess payments made to Government Servants were issued by DoP&T vide their OMs No. 18/26/2011 -Estt(Pay-I) dated 06.02.2014 & No. 18/03/2015-Estt.(Pay-I) dated 02.03.2016 which were adopted/circulated on the Railways vide Board’s letter No. 2016/F(E)II/6/3 dated 22.06.2016. Further, DoP&T’s OM No. 18/03/2015-Estt (Pay-1) dated 03.10.2022 was also adopted/circulated vide Board’s letter No. 2022/F(E)IV/6/3 dated 17.11.2022.
2. Now, Department’ of Expenditure, Ministry of Finance have issued certain instructions vide their OM No.. 09(20)/2023-E.II(A) dated 01.06.2023 on the above subject. These instructions shall apply mutatis-mutandis to Railway employees also. However, ‘Rule 17 of DFPR’ may be read as ‘Indian Railways Model SOP, 2018, as amended from time to time and any other rules/instructions/regulations applicable to Indian Railways”
3. Please acknowledge receipt.
(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.)
Railway Board
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD
आरबीई सं. 93/2023
सं. 2022/एफ(ई)II/6/3
नई दिल्ली, दिनांक 24.07.2023
महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)
विषय: सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की बसूली का अधित्याग – मंत्रालयों/विभागों के लिए सामान्य अनुदेश।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 06.02.2014 के उनके का.ज्ञा, संख्या 18/26/2011-स्था.(वेतन-I) और दिनांक 02.03.2016 के सं. 18/03/2015-स्था,(वेतन-) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को किए गए गलत/अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिन्हें बोर्ड के दिनांक 22.06.2016 के पत्र सं. 2016/एफ(ई)1/6/3 के अंतर्गत अंगीकार किया गया/रेलों को परिपत्रित किया गया था। इसके आगे, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.10.2022 के का.ज्ञा. सं. 18/03/2015-स्था.(वेतन-1) को भी बोर्ड के दिनांक 17.11,2022 पत्र सं. 2022/एफ(ई)1/6/3 द्वारा अंगीकार किया गया/परिपत्रित किया गया था।
2. अब, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने उपरोक्त विषय पर अपने दिनांक 01.06.2023 के काज्ञा. सं. 09(20)/2023-ई.1(ए) के अंतर्गत कतिपय अनुदेश जारी किए हैं। ये अनुदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित रेल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। बहरहाल, ‘ डीएफपीआर के नियम 17’ को “समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रेल मॉडल मानक कार्यपद्धति, 2018 और भारतीय रेल पर लागू कोई अन्य नियम/अनुदेश/विनियम” के रूप में पढ़ा जाए।
3. कृपया पावती दें।
(जी. प्रिया सुदर्सनी)
निदेशक, वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड
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