TDS Rate on EPF Withdrawals and benefits to the pensioners under EPFO ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर एवं ईपीएफओ के तहत पेंशनभोगियों को लाभ
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1878
TO BE ANSWERED ON 13.03.2023
TDS RATE ON EPF WITHDRAWALS
1878. SHRI JAGDAMBIKA PAL:
SHRI VINCENT H. PALA:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a) whether the Government has reduced TDS rate on EPF withdrawals for the individuals in the Union Budget 2023-24 , if so, the details of benefits of pensioners through such step;
(b) whether the membership of EPFO has increased rapidly during the last three years, if so, details thereof; and
(c) whether the Government has taken any steps to provide benefits to the pensioners under EPFO, if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI)
(a): In the Finance Bill, 2023, there is a proposal to reduce the Tax Deduction at Source (TDS) rate from 30 per cent. to 20 per cent. on taxable portion of Employees’ Provident Fund withdrawal on non Permanent Account Number (PAN) cases.
(b): The membership of Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has increased during the last three years as reflected below:
Year | Membership |
2021-22 (As on 31-3-2022) | 27,73,71,185 |
2020-21 (As on 31-3-2021) | 25,87,86,358 |
2019-20 (As on 31-3-2020) | 24,76,64,359 |
(c): Yes, Sir. The Government has, inter-alia, taken following steps to provide benefits to the pensioners under Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) :-
(i) The Government of India provides contribution of 1.16 per cent. of wages limited to Rs.15000/- of Employees’ wages.
(ii) The Government, provides a minimum pension of Rs. 1,000/- per month to the pensioners under the EPS, 1995 by providing budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16 per cent. of wages provided annually towards EPS to EPFO.
(iii) The Government has increased wage ceiling for coverage from Rs. 6500/- to Rs. 15000/- w.e.f. 01.09.2014 under Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 notified vide G.S.R. No. 608(E), G.S.R. No. 609(E), and G.S.R. No. 610(E), dated 22.08.2014. This has increased pensionable salary and hence the pension for EPFO pensioners.
(iv) The Government vide Notification G.S.R. No. 132(E) dated 20.02.2020 has allowed restoration to normal pension after completion of fifteen years from the date of such commutation, in respect of those members who availed the benefit of commutation of pension under the erstwhile paragraph 12A of this Scheme, on or before the 25th day of September, 2008.
******
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1878
सोमवार, 13 मार्च, 2023 / 22 फाल्गुन, 1944 (शक)
ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर
1878. श्री जगदम्बिका पाल:
श्री विनसेंट एच. पाला:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बजट 2023-24 में लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि निकासी पर टीडीएस दर में कमी की है ओर यदि हां, तो ऐसे कदमों के माध्यम से पेंशनभोगियों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क): वित्त विधेयक, 2023 में गैर-स्थायी खाता संख्या (पैन) मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि निकासी के कर योग्य हिस्से पर स्रोत पर की जाने वाली कर कटोती (टीडीएस) की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सदस्यता में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:
वर्ष | सदस्यता |
2021-22 (31-3-2022 की स्थिति के अनुसार) | 27,73,71,185 |
2020-21 (31-3-2021 की स्थिति के अनुसार) | 25,87,86,358 |
2019-20 (31-3-2020 की स्थिति के अनुसार) | 24,76,64,359 |
(ग): जी, हाँ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-
(i) भारत सरकार कर्मचारियों के वेतन के 15000/- रुपये की सीमा तक 1.16 प्रतिशत का योगदान देती है।
(ii) सरकार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को बजटीय सहायता प्रदान करके 1,000/- रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है, जो ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक वेतन के 1.16% बजटीय समर्थन के अतिरिक्त है।
(iii) सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत दिनांक 22.08.2014 के सा.का.नि. संख्या 608 (अ), सा.का.नि. संख्या 609 (अ) और सा.का.नि. संख्या 610(अ) के माध्यम से दिनांक 01.09.2014 से लागू कवरेज के लिए वेतन सीमा को 6500/- रुपये से 15000/- रुपये तक बढ़ा दिया है। इससे पेंशन योग्य वेतन में वृद्धि हुई है और इस प्रकार ईपीएफओ पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में भी वृद्धि हुई है।
(iv) सरकार ने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 132 (अ) के माध्यम से इस योजना के पूर्ववर्ती पैरा 12-क के तहत पेंशन के संराशीकरण का लाभ लेने वाले सदस्यों के संबंध में 25 सितंबर, 2008 को या उससे पहले इस तरह के सरांशीकरण की तिथि से पंद्रह वर्ष पूरे होने के बाद सामान्य पेंशन की बहाली की अनुमति दी है।
View/download the PDF
COMMENTS