विभिन्न वेतन आयोगों के समय में सेवानिवृत्त हुए रेल सेवकों की सेवोत्तर मानार्थ पास (पीआरसीपी) पात्रता के युक्तिकरण के संबंध में: रेलवे बोर्ड आरबीई सं. 24/2023 दिनांक 03.02.2023
आरबीई सं. 24/2023
भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)
सं. 2022/ई(डब्ल्यू)/01/02/5
नई दिल्ली, दिनांक 03.02.2023
महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां ।
विषय: विभिन्न वेतन आयोगों के समय में सेवानिवृत्त हुए रेल सेवकों की सेवोत्तर मानार्थ पास (पीआरसीपी) पात्रता के युक्तिकरण के संबंध में ।
संदर्भ: (i) मध्य रेलवे का दिनांक 02.05.2022 का पत्र सं. पीएम्तीआर/एचक्यू/पास/494.
(i) बोर्ड का दिनांक 28.10.2022 का पत्र सं. 2022/ई(डब्ल्यू)/01/08/1.
कुछ सेवानिवृत्त रेल सेवकों से अनुरोध प्राप्त हुए थे जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 01.01.2016 के बाद उनके समान ‘स्टेटस एवं पे मैट्रिक्स में पे लेवल (पीएलपीएम)” पर सेवानिवृत्त हुए उनके जूनियर उनकी तुलना में उच्चतर यात्रा पात्रता का लाभ उठा रहे हैं। मध्य रेलवे ने भी उक्त संदर्भ (i) के तहत उल्लिखित अपने पत्र के द्वारा विभिन्न केंद्रीय वेतत आयोग के समय प्रचलित अलग-अलग पीआरससीपी पात्रताओं के कारण सेवानिवृत्त रेल सेवकों को ई-पास मॉड्यूल पर स्विच ओवर करने में आ रही कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था ।
2. रेलवे बोर्ड के वेतन आयोग निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। 2016 से पूर्व और 2016 के बाद सेवानिवृत्त रेल सेवकों की पीआरसीपी पात्रता में एकरूपता और पीआरसीपी सुविधा के संचालन में सरलता लाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि केवल “स्टेटस सह पीएलपीएम” पीआरसीपी पात्रता के लिए एकसमान मानदंड होगा। तदनुसार, जहां कहीं भी पीआरसीपी पात्रता उक्त संदर्भ (1) में उल्लिखित बोर्ड के पत्र में निर्धारित पात्रता के अनुरूप नहीं है, पास जारीकर्ता प्राधिकारी इसे पीपीओ/संशोधित पीपीओ में इंगित “स्टेटस सह पीएलपीएम/नोशनल पीएलपीएम” के अनुरूप बनाने के लिए पुनः निर्धारित करेंगे । इस अंतराल में मृत सेवानिवृत्त रेल सेवकों के मामले में विधवा पास पात्रता तदनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी।
3. बहरहाल, यदि रेल सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय प्रचलित नियमों के अनुसार पीआरसीपी/विधवा पास पात्रता उक्त संदर्भ (ii) के तहत उल्लिखित बोर्ड के पत्र में निर्धारित पात्रता की तुलना में अधिक है, तो उच्चतर पात्रता जारी रहेगी।
4. पहले से जारी हो चुके पास जिनकी वैद्यता अभी शेष है की पात्रता में परिवर्तन की अनुमति नहीं है और संशोधित पात्रता है इसके बाद से जारी होने वाले पासों पर ही प्रभावी होगी।
5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
(वी. मुरलीधरन)
उपनिदेशक, स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड.
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