NPS to OPS: दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन कवर किया जाना
सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक: 03 मार्च, 2023
कार्यालय ज्ञापन
विषय:-दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन कवर किया जाना।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ई.सी.बी. एंड पी.आर. द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) को लागू करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पदों पर नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारी, अनिवार्य रूप से उक्त योजना के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और अन्य संबंधित नियमों को भी दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था और उक्त संशोधनों के बाद, ये नियम दिनांक 31.12.2003 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।
2. तत्पश्चात, विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और न्यायालय के निर्णयों के आलोक मैं, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग तथा विधि कार्य विभाग के साथ परामर्श करके, दिनांक 17 फरवरी, 2020 के का.ज्ञा. सं.57/04/2019-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा निर्देश जारी किए जिनके द्वारा ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया था, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा(पेशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया। दिनांक 17.02.2020 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए नियत समय-सारणी थी।
3. इस विभाग में, दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन पेंशन योजना का लाभ देने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने की अधिसूचना से पूर्व, भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष हुई थी, जिनमें विभिन्न ऐसे माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है, जिनके द्वारा आवेदकों को ऐसे लाभों की अनुज्ञा दी गई थी।
4. इस सबंध में न्यायालयों के निर्णयों और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में वित्तीय सेवाएं विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और विधि कार्य विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में. जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.01.2024 को या उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक दिनांक 31.08.2023 तक कर सकते हैं।
5. ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परंतु निर्धारित तारीख तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दवारा कवर किए जाते रहेंगे।
6. एक बार प्रयोग किया गया विकल्प, अंतिम होगा।
7 सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के आधार पर, केंद्रीय सिवित्न सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर करने से संबंधित मामले को, इन निर्देशों के अनुसार उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिवित्र सेवा (पंशन) नियमावली,1972(अब 2021 ) के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इन निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश अधिकतम 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा। फलस्वरूप, ऐसे सरकारी सेवकों का
एनपीएस खाता दिनांक 31 दिसंबर, 2023 से बंद कर दिया जाएगा।
8. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेनी होगी। सरकारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में कॉर्पस के लेखाकरण के संबंध में, लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) ने दिनांक 14.11.2019 के पत्र स॑ 1(7)(2)/2010/cla./TA III/390 तथा दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए. III/सी.एस.-4308/450 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया हैं:
- खातों में कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन: रकम को व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) खाते में जमा किया जाए और आज की तारीख तक के ब्याज को अनुज्ञात करते हुए, खाते का पुनःनिर्धारण किया जाए (प्राधिकार एफ़.आर.-16 और सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ़.) नियमावली का नियम 11)।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में सरकारी अंशदान का समायोजन: वस्तु शीर्ष 70 -मुख्य शीर्ष 2071 के तहत कटौती वसूली – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ – लघुशीर्ष 911- अधिक भुगतान की कटौती वसूली में (-) डेबिट के रुप में लेखे हेतु किया जाए (जी.एफ.आर. 35 तथा लेखा के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची का पैरा 3.10)
- निवेशों के अधिमूल्यन के कारण अभिदान के वर्धित मूल्य का समायोजन : मुख्य शीर्ष 0071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितत्लाभों के लिए अंशदान 800 – अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रकम को सरकारी खाते में जमा करके लेखाबद्ध किया जाएगा (एल.एम.एम.एच.ए. में उपर्युक्त शीर्ष के तहत टिप्पणी)।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों का अनिवार्य रूप से व्यापक प्रचार करें। ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी, जो इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, के मामलों का, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन आदेशों के अनुसार निपटान किया जाए।
10. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 05.12.2022 और 07.022023 के आई.डी. नोट सं.1(7) EV/2019 के परामर्श से तथा लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) के दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए.-II/सी.एस.-4308/450 के परामर्श से जारी किया जाता है।
11. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन, यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् जारी किए जाते हैं।
(संजीव नारायण माथुर)
अपर सचिव, भारत सरकार
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