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Pension under the Employees Pension Scheme कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन

Pension under the Employees Pension Scheme कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 636
TO BE ANSWERED ON 06.02.2023

PENSION UNDER EMPLOYEES PENSION SCHEME

636. SHRI GIRIDHARI YADAV:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the calculation of pension under the Employees Pension Scheme is fixed on the basis of basic salary with a maximum cap at Rupees 15000 due to which the employees getting higher salary do not get a proper pension;

(b) if so, whether the Government proposes to calculate pension on the basis of actual basic pay; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI)

(a) to (c): Pension of member under the Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995 is calculated on the basis of pensionable service and pensionable salary of the member in accordance with the provisions of the EPS, 1995.

With effect from 01.09.2014 the maximum pensionable salary is limited to Rs. 15,000 per month for the members joining on or after 01.09.2014. However, the pensionable salary cap of Rs. 15,000 for calculation of pension would not apply for the existing members as on 01.09.2014 who were contributing above wage ceiling and had opted to contribute above the prevalent wage ceiling.

***

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 636
सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन

636. श्री गिरिधारी यादव:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना मूल वेतन के रूपए के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 15000 रूपए है जिसके कारण अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उचित पेंशन नहीं मित्र पाती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सदस्य का पेंशन, ईपीएस, 1995 के उपबंधों के अनुसार सदस्य की पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन के आधार पर गणना की जाती है।

दिनांक 01.09.2014 को या उसके पश्चात शामिल होने वाले सदस्यों के लिए दिनांक 01.09.2014 से अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000/- रुपए प्रति माह तक सीमित है। हालांकि, पेंशन की गणना करने के लिए, 15,000/- रु. के पेंशन-योग्य वेतन की अधिकतम सीमा, दिनांक 01.09.2014 तक के विद्यमान सदस्यों पर लागू नहीं होगी जो वेतन सीमा से अधिक अंशदान कर रहे थे तथा जिन्होंने विद्यमान वेतन सीमा से अधिक अंशदान करने का विकल्प चुना था।

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