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Opportunity to Pensioners in EPFO ईपीएफओ में पेंशनभोगियों को अवसर

Opportunity to Pensioners in EPFO ईपीएफओ में पेंशनभोगियों को अवसर

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 41
TO BE ANSWERED ON 06.02.2023

OPPORTUNITY TO PENSIONERS IN EPFO

*41. SHRI MANICKAM TAGORE B.:
SHRI MANNE SRINIVAS REDDY:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a)whether the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has given an opportunity to a section of pensioners to apply for an enhanced pension;

(b)whether the EPFO is considering to allow the option for a higher pension while in service;

(c)whether the EPFO is considering to come out with guidelines in respect of those persons who retired from service after September 1, 2014, and those persons who were in service; and

(d)if so, the details thereof and present status thereof, State-wise?

ANSWER

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a): Yes, Sir. The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) on 29.12.2022 has issued instructions to call for online applications from pensioners who had retired before 01.09.2014 and had exercised joint options for contributing to pension fund on salary exceeding wage ceiling before their retirement but whose joint options were rejected by the EPFO (on account of cut-off date). This isin compliance with the directions of the Hon’ble Supreme Court as  contained in paragraph 44(ix) read with paragraph 44(v) & (vi) of the judgment dated 04.11.2022 in SLP (Civil) No.8658-8659 of 2019.

(b): As per the Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014, notified vide G.S.R. 609(E) dated 22.08.2014, w.e.f 01.09.2014 only employees drawing wages upto Rs.15000 per month are entitled for membership of Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995.

(c) & (d): The persons who retired from service after 01.09.2014 and those who are in service and are members of EPS, 1995 are governed by the provisions of the EPS, 1995 as amended vide G.S.R. 609 (E) dated 22.08.2014 w.e.f. 01.09.2014.

The Hon’ble Supreme Court has given direction under Article 142 of the Constitution of India that the members of the EPS, 1995, who did not exercise option to contribute on salary exceeding wage ceiling as contemplated in the proviso to pre-amended paragraph 11(3) of EPS, 1995, would be entitled to exercise joint options under paragraph 11(4) of the post amendment scheme within extended time period of four months provided rest of the requirements as per the amended provision are complied with.

The directions of the Hon’ble Supreme Court have legal, financial, actuarial and logistical implications and the same are under examination.


भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 41
सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

ईपीएफओ में पेंशनभोगियों को अवसर

*41. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री मन्‍ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बढ़ी हुई पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए पेंशनभोगियों के एक वर्ग को कोई अवसर प्रदान किया है;

(ख) क्या ईपीएफओ सेवा में रहते समय अधिक पेंशन के विकल्प की अनुमति देने पर विचार कर रहा है;

(ग) क्‍या ईपीएफओ 1 सितम्बर, 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए तथा सेवा में मौजूद व्यक्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश लाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क): जी, हां। दिनांक 29.12.2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाने के अनुदेश जारी किए थे और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्पों का प्रयोग किया था, परंतु उनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा (कट-ऑफ तारीख के कारण) खारिज कर दिया गया था। यह वर्ष 2019 के एसएलपी (सिविल) संख्या 8658-8659 में दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुच्छेद 44(v) और (vi) के साथ पठित अनुच्छेद 44(ix) में यथा निहित माननीय उच्चतम न्यायात्रय के निर्देशों के अनुपालन में हुआ है।

(ख): दिनांक 22.08.2014 के सा.का.नि. 609 (अ) के माध्यम से अधिसूचित कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के अनुसार दिनांक 01.09.2014 से केवल 15000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 की सदस्यता के लिए हकदार हैं।

(ग) और (घ): वे व्यक्ति जो 01.09.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जो सेवा में हैं और ईपीएस, 1995 के सदस्य हैं, वे दिनांक 01.09.2014 से, दिनांक 22.08.2014 के सा.का.नि. 609 (अ) के माध्यम से यथा संशोधित ईपीएस, 1995 के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की धारा 142 के तहत निर्देश दिया है कि ईपीएस, 1995 के सदस्य, जिन्होंने ईपीएस, 1995 के पूर्व-संशोधित अनुच्छेद 11(3) के परंतुक में यथा अपेक्षित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर अंशदान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, वे चार महीने की बढ़ी हुई समयावधि के भीतर संशोधन पश्च योजना के अनुच्छेद 11(4) के अंतर्गत संयुक्त विकल्पों का उपयोग करने के हकदार होंगे, बशर्ते संशोधित उपबंध के अनुसार शेष अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कानूनी, वित्तीय, बीमांकिक और तार्किक निहिताथ हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है।

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