Filing of Income Tax Return by 18-35 Age group: Gross taxes paid before claim of refund is Rs 93,318 crore
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 609
TO BE ANSWERED ON MONDAY, FEBRUARY 06, 2023 /MAGHA 17, 1944 (SAKA)
FILING OF INCOME TAX
609. SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU:
SHRI VINCENT H. PALA:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) the number of persons between the age of 18 to 35 years that have filed income tax in the current financial year;
(b) the amount of income tax collected from the above age category under the heads of income from salary, income from house property, income from profits and gains from business or profession, income from capital gains and income from other sources in the same period;
(c) the number of persons below the age of 18 years that filed income tax in the same period; and
(d) the amount of income tax collected from below 18 age category under the heads of income from salary, income from house property, income from profits and gains from business or profession, income from capital gains and income from other sources during the same period?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHAUDHARY)
(a). Total number of Income tax Returns (ITRs) filed by individuals (between age of 18 to 35 years) during FY 2022-23 till 31° January 2023: 2,09,06,829
(b). As per Income-tax Act,1961, tax is calculated and collected based on total income returned in ITR. Total Income includes income from different heads of income such as income from salary, income from house property, income from profit and gains from business or profession, income from capital gains and income from other sources. Tax is not collected separately under different heads. Gross taxes paid as per ITRs filed, before claim of refund: Rs 93,318 crore
(c). Total number of ITR filed by individual (below age of 18 years) during FY 2022-23 till 31st January 2023: 4,861
(d). As per Income-tax Act,1961, tax is calculated and collected based on total income returned in ITR. Total Income includes income from different heads of income such as income from salary, income from house property, income from profit and gains from business or profession, income from capital gains and income from other sources. Tax is not collected separately under different heads. Gross taxes paid as per ITRs filed, before claim of refund: Rs 6.31 crore.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 609
(जिसका उत्तर सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।)
“आयकर भरना”
609. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:
श्री विनसेंट एच. पाला:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्तमान वित्त वर्ष में 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच के कितने व्यक्तियों ने आयकर भरा है;
(ख) उक्त अवधि में उपर्युक्त आयुवर्ग से वेतन से प्राप्त आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे से हुआ लाभ और लाभ से हुई आय, पूंजीगत लाभ से आय और अन्य स्रोतों से हुई आय की मर्दों में कितना आयकर एकत्र किया गया;
(ग) इसी अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्तियों ने आयकर भरा है; और
(घ) इसी अवधि के दौरान 18 वर्ष से कम आयु वर्ग से वेतन से प्राप्त आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे से हुआ त्राभ और उससे प्राप्त आय, पूंजीगत त्राभ से आय और अन्य स्रोतों से हुई आय के मदों में कितना आयकर एकत्र किया गया है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 31 जनवरी, 2023 तक व्यक्तियों (18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक) के द्वारा भरी गई कुल आयकर विवरणियां (आईटीआर): 2,09,06,829
ख) आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, आईंटीआर में भरी गई या दशीयी गई कुल आय के आधार पर कर परिकलित और संग्रहीत किया जाता है। कुल आय में विभिन्न शीर्षों से आय जैसे कि वेतन से आय, घरेत्रू संम्पति से आय, कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभांश से आय, पूंजी अभिलत्राभों से आय और अन्य स्रोतों से आय, शामिल है। विभिन्न शीर्षों के तहत अलग से कर संग्रहीत नहीं किया जाता है। धन वापसी के दावे से पूर्व फाइल किए गए आईटीआर के अनुसार भुगतान किये गये सकल करों का योग : 93,318 करोड़ रुपये ।
ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 31 जनवरी, 2023 तक व्यक्तियों (18 वर्ष से कम आयु वर्ग) के द्वारा भरी गई कुल्र विवरणियां: 4,861
घ) आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, आईंटीआर में भरी गई या दशीयी गई कुल आय के आधार पर कर परिकलित और संग्रहीत किया जाता है। कुल आय में विभिन्न शीर्षों से आय जैसे कि वेतन से आय, घरेत्रू संम्पति से आय, कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभांश से आय, पूंजी अभिल्राभों से आय और अन्य स्रोतों से आय, शामिल है। विभिन्न शीर्षों के तहत अलग से कर संग्रहीत नहीं किया जाता है।
धन वापसी के दावे से पूर्व फाइल किए गए आईटीआर के अनुसार भुगतान किये गये सकल करों का योग : 6.31 करोड़ रुपये।
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