Validity of Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 की वैधता
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 258
TO BE ANSWERED ON 08.12.2022
VALIDITY OF EMPLOYEES’ PENSION (AMENDMENT) SCHEME, 2014
258. SHRI M. SHANMUGAM:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a)whether the Supreme Court gave an order recently upholding the validity of Employees’ Pension (Amendment) Scheme, 2014, while removing the cut-off date in the 2014 amendments;
(b)if so, the details thereof;
(c)whether Government has formulated a policy in view of the judgement and the scheme for implementing it;
(d)whether any consultation is being made with the trade union organisations for the effective implementation of the scheme and to remove doubts, if any; and
(e)if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)
(a) to (e): The Hon’ble Supreme Court, in its judgment dated 04.11.2022 has held that the provisions contained in the notification no. G.S.R. 609 (E) dated 22nd August 2014 are legal and valid. The directions of the Hon’ble Supreme Court in the judgement are under examination.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 258
गुरूवार, 08 दिसम्बर, 2022 / 17 अग्रहायण, 1944 (शक)
कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 की वैधता
258. श्री एम. शनमुगम:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 की वैधता को बरकरार रखते हुए 2014 के संशोधनों में कट-ऑफ तारीख को हटाने का आदेश दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय और इसे लागू करने की योजना को ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनाई है;
(घ) क्या इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और संदेह, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए श्रमिक संघ संगठनों के साथ कोई परामशी किया जा रहा है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)
(क) से (ड.): माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में यह माना है कि दिनांक 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609 (आ) में निहित प्रावधान कानूनी और वैध हैं। निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की जांच की जा रही है।
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