Fixation of Income criteria for reservation आरक्षण के लिए आय मानदंड का निर्धारण

HomeReservation

Fixation of Income criteria for reservation आरक्षण के लिए आय मानदंड का निर्धारण

Fixation of Income criteria for reservation आरक्षण के लिए आय मानदंड का निर्धारण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO – 928
ANSWERED ON – 14/12/2022

FIXATION OF INCOME CRITERIA FOR RESERVATION

928. #SHRI RAM NATH THAKUR
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) whether the income criteria for the EWS persons from General Category and the Creamy Layer of OBC stand at par;

(b) whether the EWS persons from General Category are getting the benefit of 10 per cent additional reservation on the same income, while the reservation on the same income for OBC has been eliminated;

(c) the mechanism devised towards fixation of income criteria for both the categories; the details thereof; and

(d) whether Government would consider extending the benefits of reservation in an exclusive manner across categories as applicable for General Category so that poor people could get a preferential treatment?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SUSHRI PRATIMA BHOUMIK)

(a) Yes Sir. The annual income limit for determination of OBC Creamy Layer & the annual income for determination of EWS, are both Rs. 8 jakhs.

(b) No Sir. The EWS and OBC reservation schemes are entirely different with no relation to each other.

(c) The income criteria for determination of OBC creamy layer is parental income of the candidates (excluding income from agriculture) as given in DoPT O.M. dated 8.9.1993, DoPT letter dated 14.10.2004 and DoPT O.M. dated 13.09.2017, while in the case of EWS it is family income from all sources.

(d) No Sir. No such proposal is under consideration.

****


भारत सरकार
सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 928

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2022

आरक्षण के लिए आय मानदंड का निर्धारण

928. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस व्यक्तियों और ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए आय संबंधी मानदंड समान हैं;

(ख) क्या सामान्य श्रेणी के इईंडब्ल्यूएस व्यक्तियों को उनकी आय पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि ओबीसी के लिए उक्त की समान आय पर मिल्रने वाला आरक्षण समाप्त कर दिया गया है;

(ग) उक्त दोनों श्रेणियों के लिए आय संबंधी मानदंड के निर्धारण के लिए किस तरह का तंत्र तैयार किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार सामान्य श्रेणी के लिए यथा अनुप्रयोज्य आरक्षण संबंधी लाभों को सभी श्रेणियों में एक विशिष्ट तरीके से प्रदान करने पर विचार करेगी ताकि गरीब लोगों को भी प्राथमिकता मिल सके?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा ऑमिक)

(क): जी, हां। ओबीसी क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए वार्षिक आय सीमा तथा ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए वार्षिक आय, दोनों के लिए ही 8 लाख रुपए है।

(ख): जी, नहीं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण स्कीमें एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और वे पूर्णत: अलग-अलग हैं।

(ग): ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड निर्धारण का आधार डीओपीटी के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा,, डीओपीटी के दिनांक 14.10.2004 के पत्र तथा डीओपीटी के दिनांक 13.09.2017 के का.ज़ा. के अनुसार अभ्यर्थियों के माता-पिता की आय है (कृषि स्रोत की आय को छोड़कर) जबकि ईडब्ल्यूएस के मामले में यह सभी स्रोतों से होने वाली पारिवारिक आय है।

(घ): जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***

Click here to view/download the PDF

COMMENTS

WORDPRESS: 0