वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) को प्रस्तुत करना – पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन

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वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) को प्रस्तुत करना – पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन

वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) को प्रस्तुत करना – पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक  30 सितंबर, 2022 का कार्यालय ज्ञापन

सं.1 (8) /2021-पी&पीडबल्यू (एच) -7468
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल, बी-विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्‍ल्ली-110001
दिनांक : 30 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : – वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी/कुटंब पेंशनभोगी को पेंशन/कुटुंब पेंशन को आगे जारी रखने के लिए नवंबर मास में वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया है कि इस प्रयोजन के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं में जाते हैं।

2. अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए एक अतिरिक्त विशेष खिड़की देने के लिए, इस विभाग ने अपने दिनांक 18.07.2019 के का.ज्ञा.सं. 1/20/2018-पी&पीडबल्यू (ई) द्वारा 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी थी।

3. वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीकों को एक बार फिर पेंशनभोगियों की जागरूकता के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र पेंशनभोगी की सुविधा के अनुसार मैन्युअल रूप से या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है –

  1. पेंशन संवितरण बैंकों (पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाणपत्र को अभिलिखित किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।
  2. यदि पेंशनभोगी किसी ‘नामित अधिकारी’ द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्ररूप प्रस्तुत करता है, तो पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा पेंशनभोगी जो निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्ररूप में जीवन प्रमाणपत्र सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार प्रस्तुत करता है उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्दिष्ट नामित अधिकारियों की सूची अनुबंध-7 में संलग्न है।
  3. पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। “जीवन प्रमाण” के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/nNMlkTYqTF8 पर देखी जा सकती है। यूआईडीएआई ने सभी बायोमेट्रिक उपकरणों का ब्यौरा उपलब्ध कराया है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए अनुमत हैं। पेंशनभोगी ऐसे सभी उपकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए www.uidai.gov.in साइट पर जा सकते हैं।
  4. डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने एमईआईटी के साथ मिलकर नवंबर 2020 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पहल: “डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए डोरस्टेप सेवा” को सफलतापूर्वक शुरू किया है। आईपीपीबी, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के सृजन के लिए डाकघरों में 1,36,000 से अधिक अपने  राष्ट्रीय नेटवर्क और स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक उपकरणों के साथ 1, 89, 000 से अधिक डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों का उपयोग डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहा है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, पेंशनभोगी को गूगल प्ले स्टोर से “Postinfo APP” डाउनलोड करना होगा। डाक सेवकों/ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/cERwM_U7g54 पर देखी जा सकती है।
  5. बैंकिंग सुधारों में सुविधा के तहत देश के 100 प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए “डोरस्टेप बैंकिंग” 12 लोक उपक्रम बैंकों के माध्यम से भी डोरस्टेप बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। पीएसबी एलायंस ने डोरस्टेप बैंकिंग के तहत जीवन प्रमाणपत्र के संग्रहण की सेवा शुरू की है। डीएसबी एजेंट सेवा प्रदान करने के लिए पेंशनभोगी के घर पर जाएगा। पेंशनभोगी द्वारा किसी भी 3 चैनल अर्थात मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर के माध्यम से इस सेवा को बुक किया जा सकता है।
  6. पेंशनभोगी यूआईडीएआई आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित फेस ऑर्थेंटिकेशन टेक्नोलॉजी प्रणाली का उपयोग करके भी जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं, जिससे जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी की लाइव तस्वीर को कैप्चर करके किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार करना संभव है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी तैयार करने की प्रक्रिया प्रवाह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल -> जीवन प्रमाण -> डीएलसी तैयार करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया प्रवाह पर उपलब्ध
    (https://pensionersportal.gov.in/Document/Face%20Authentication%20Process%20of%20Jeevan%20Pramaan%20App%20.pdf)

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन को संज्ञान में लाए और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23310108

अनुबंध-I

जीवन प्रमाणपत्र हस्ताक्षर किये जाने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची (सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार)

  1. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;
  2. भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार;
  3. सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी;
  4. पुलिस थाने का न्यूनतम उप-निरीक्षक के पद का प्रभारी पुलिस अधिकारी;
  5. डाकघर का कोई पोस्टमास्टर, विभागीय उप- पोस्टमास्टर या कोई निरीक्षक;
  6. भारतीय रिज़र्व बैंक का ग्रेड-ड अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक के अधिकारी (ग्रेड-71 अधिकारी सहित) ;
  7. कोई न्यायमूर्ति;
  8. खंड विकास अधिकारी, मुनसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार:
  9. पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत या किसी गांव की कार्यकारी समिति का प्रमुख;
  10. किसी गांव की कार्यपालक समिति
  11. संसद, राज्य विधान सभाओं के सदस्य, या संघ शासित प्रदेशों / प्रशासनों की विधान सभाओं के सदस्य;
  12. कोषागार अधिकारी

English Version : Submission of Annual Life Certificate: Department of Pension and Pensioners’ Welfare O.M. dated 30.09.2022

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