राजभाषा संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था: राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन

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राजभाषा संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था: राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था: राजभाषा विभाग का दिनांक 15.11.2022 का कार्यालय ज्ञापन

संख्या-14013/09/2022-राजभाषा(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्‍ली-110001

 दिनांक 15.11.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था।

राजभाषा विभाग, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में शामिल मंत्रालयों/विभागों/निकायों/कार्यालयों/संगठनों में राजभाषा संबंधी पदों (कनिष्ठ/ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सहायक/ उप/ संयुक्त निदेशक और निदेशक) पर नियुक्ति/ स्थानांतरण आदि का दायित्व संभालता है। संवर्ग में अलग-अलग स्तर के रिक्त पदों को भरने। तैनाती करने के अनुरोध संवर्ग में शामिल कार्यालयों से समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर इन अनुरोधों पर कार्रवाई की जाती है। फिर भी, संवर्ग के कुछ पद रिक्त रह जाते हैं।

2. इस संबंध में संघ सरकार की राजभाषा नीति के सम्यक्‌ कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार किया गया जिससे राजभाषा सेवा संवर्ग के अलग-अलग भागीदार कार्यालय, अपनी आवश्यकता और कार्य की प्रकृति के आधार पर, रिक्त पदों के सापेक्ष और राजभाषा विभाग द्वारा पदों को नियमित रूप से भरे जाने तक, वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

3. उक्त के आलोक में मंत्रालयों/ विभागों। निकायों/कार्यालयों/ संगठनों के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं-

(क) केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की सेवाएं, संविदा के आधार पर परामर्शदाता के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं। उनकी सेवाओं के भुगतान के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या 3-25/2020-ई-॥ ए दिनांक 09 दिसंबर, 2020 को ध्यान में रखा जा सकता है।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2017 और समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सेवा प्रदाता (service provider)/ एजेंसी के माध्यम से वांछित सेवाएं प्राप्त करने (आउटसोर्स करने) पर विचार किया जा सकता है।

(ग) अनुवाद कार्य, नियत पारिश्रमिक/ मानदेय का भुगतान करके पूरा कराया जा सकता है। यह व्यवस्था उन कार्यालयों में भी अपनाई जा सकती है जिनमें राजभाषा संबंधी पद सृजित नहीं हैं। इस संबंध में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13011/1/2009-रा.भा. (नी.सं.) दिनांक 11.11.2011, संख्या-13034/2/2018/राजभाषा/नीति दिनांक 15 मई, 2018 तथा संख्या-13034/2/2018/राजभाषा/नीति दिनांक 24 जुलाई, 2018 में पारिश्रमिक की तय दरों की सूचना दी गई है। संबंधित मंत्रालयों/ विभागों। कार्यालयों में अनुवाद कार्य की तात्कालिकता और आवश्यकता को देखते हुए ये दरें अपनाई जा सकती हैं।

(घ) संवर्ग में शामिल मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों की सुविधा के लिए, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से राजभाषा विभाग ने अनुवादकों का एक पैनल तैयार कराया है| पैनल में शामिल अनुवादकों से, अपनी आवश्यकता और अनुवादकों की उपयुक्तता परखने के बाद, अनुवाद कार्य कराया जा सकता है। अनुवादक या अनुवाद कार्य की गुणवत्ता या सेवा/संविदा-शर्तों के संबंध में राजभाषा विभाग की कोई भूमिका नहीं होगी। इस संबंध में कार्यान्‍वयन-II अनुभाग, राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 12019/01/2021-राजभाषा (का.-2) जारी किया गया है।

4. यह कार्यालय ज्ञापन सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. राकेश बी. दुबे)
संयुक्त निदेशक (नीति)
दूरभाष: 23438250

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं राजभाषा प्रभारी

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