पेंशन और उपदान के लिए निलंबन के तहत व्यतीत किए गए समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021
सं. 28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा निलंबन के तहत व्यतीत किए गए समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना या अन्यथा।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 23 के अनुसार, ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जिसे उसके आचरण की जांच के लिए पहले निलंबित कर दिया गया था और जो अवधि आचरण की जांच होने तक व्यतीत की है, उसकी गणना, जहां कि ऐसी जांच समाप्त हो जाने पर उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा केवल मामूली शास्ति लगायी गई है और निलंबन को पूर्णतः अन्यायपूर्ण ठहराया गया है वहां, अरहक सेवा के रूप में की जाएगी। अन्य मामलों में, निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना केवल उसी सीमा तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।
2. निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी मनिलंबन की अवधि की गणना अहक सेवा के रूप में करने के लिए, परिसीमा, यदि कोई हो, को विनिर्टिष्ट करने के लिए आदेश पारित करेगा और इस विषय में सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी।
3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सरकारी कर्मचारी दवारा निलंबन के तहत व्यतीत समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने या अन्यथा के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यात्रयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार.
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)
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