पेंशन और उपदान के लिए राज्य सरकारों के अधीन की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021
सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोकमायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए राज्य सरकारों के अधीन की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 13 के अनुसार, यदि राज्य सरकार के किसी ऐसे सरकारी जिसकी प्रारम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व राज्य सरकार के किसी पेंशनी स्थापन में नियुक्ति हुई थी, को किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम लागू होते हैं, राज्य सरकार की सेवा से उसके त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात् उचित अनुज्ञा से स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता हो या नियुक्ति हुई हो, राज्य सरकार में उसके द्वारा की गई लगातार सेवा केंद्र सरकार से पेंशन और उपदान के लिए अहंक होगी। उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई सेवा अहक होगी यदि यह सेवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति के पश्चात की गयी हो।
2. ऐसे मामलों में पेंशन और उपदानन का दायित्व केंद्रीय सरकार दवारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकार से आनुपातिक पेंशन और उपदान की कोई वसूली नहीं की जाएगी।
3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए राज्य सरकारों में की गई सेवा की गणना अहक सेवा के रूप में करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(एस चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)
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