अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021
सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निमीण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना से संबंधित।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।
2. केंद्रीय सिविल्र सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 29 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, (क) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा कर सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अहक सेवा के रूप में कर सकेगा; या (ख) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा न करे और इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए ऐसी सेवा की गणना अहक सेवा के रूप में न करे। जहां कोई सरकारी कर्मचारी खंड (ख) के लिए विकल्प करता है, सरकारी कर्मचारी दवारा दिए गए पेंशन अंशदान, यदि कोई हो, उसे वापस दिए जाएंगे।
3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निमीण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अहक सेवा के रूप में गणना के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यात्रयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)
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