सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021
सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ‘
तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022
कार्यालय ज्ञापन
विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल्न सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।
2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 20 के अनुसार, पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी पेंशन और उपदान के लिए पूर्व सैन्य सेवा की गणना अह्हक सेवा के रूप में करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और (i) पहले ली गई पेंशन; और (ii) सैनिक पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य; और (iii) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवा उपदान, यदि कोई हो, भी है; वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत होता है।
3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम लागू नहीं होते थे। अत:, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 19 के तहत विकल्प केवल उन सैन्य पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध था जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व सिविल सेवा पद पर पुनर्नियोजित किया गया था। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने सैन्य सेवा की थी और उसे 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात किसी सिविलत्र सेवा या पद पर पुनर्नियोजित किया गया है/था, तो वह सैन्य पेंशन आहरित करना जारी रखेगा और/या सैन्य सेवा से कार्यमुक्त होने पर प्राप्त उपदान को रखेगा और, पुनर्नियोजन होने पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शासित करने वाले नियमों द्वारा कवर किया जाएगा।
4. यदि किसी पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व किसी सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित किया गया था, द्वारा प्रयोग किया गया उपरोक्त विकल्प, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत अनुजेय था, तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत अनुज़ेय था, केंद्रीय सिविल सेवाए (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 20 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए पुनर्नियोजन से पहले की गई सेवा की अवधि की गणना अहक सेवा के रूप में की जाती रहेगी। सिविल सेवा या पद में पुनर्नियोजन के पश्चात की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान, सैन्य सेवा के संबंध में सरकारी कर्मचारी दवारा आहरित पेंशन और उपदान के संदर्भ में किसी सीमा के अध्यधीन नहीं होगा।
5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का मनिपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)
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