वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में अंशदान पर 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से संबंधित: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 11.10.2022 का कार्यालय ज्ञापन
फा. मं.38/2021-पी&पीडब्ल्यू(एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 11.10,2020
कार्यालय ज्ञापन
विषय- वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में अंशदान पर 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से संबंधित।
सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के अनुसार, किसी अंशदाता की बाबत सामान्य भविष्य निधि की अंशदान राशि, परिलब्धियों के 6% से कम नहीं होगी और अंशदाता की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, किसी वित्तीय वर्ष में किसी अंशदाता के अपने सामान्य भविष्य निधि खाते खाते में किए अंशदान की कुल राशि की कोई सीमा नहीं थी।
2. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 7, 8 और 10 को दिनांक 15.06.2022 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 96 द्वारा संशोधित किया गया है। दिनांक 15.06.2022 की उक्त अधिसूचना के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के तहत किसी अंशदाता द्वारा किए गए मासिक अंशदान की राशि, उस वित्तीय वर्ष में जमा की गई बकाया अंशदान की राशि सहित आयकर नियम, 1962 के नियम 9घ के उपनियम(2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में संदर्भित सीमा, (वर्तमान में पांच लाख रुपये) से अधिक नहीं होगी (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 31.08.2021 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 604(ग) द्वारा यथा अंतर्स्थापित)।
3. सभी मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि किसी वित्तीय वर्ष में जीपीएफ के तहत अंशदान की सीमा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1950 के उक्त संशोधित उपबंधों का सभी सरकारी कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाए और इसका सख्ती में अनुपालन करने हेतु, इन्हें विशेष रूप में मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सामान्य भविष्य निधि का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
सभी मंत्रालय विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)
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