विदेशों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन, कार्यकलाप, कार्यविधि एवं मूल लक्ष्य: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 31 अगस्त, 2022 का कार्यालय ज्ञापन
फ़ा. सं. 14011/01/2022-रा.भा-(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक 31 अगस्त, 2022
कार्यालय ज्ञापन
विषय : विदेशों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन, कार्यकलाप, कार्यविधि एवं मूल लक्ष्य।
विदेशों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन, कार्यकलापों, कार्यविधियों एवं मूल लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं –
1. उद्देश्य : भारत सरकार के विदेशों में स्थित कार्यात्रयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि सभी कार्यालय/ उपक्रम/ बैंक आदि साथ मित्रकर चर्चा कर सकें। फलतः विदेशों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है।
2. गठन : विदेशों के उन सभी नगरों में जहाँ भारत सरकार के 07 या इससे अधिक कार्यालय हों तो वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय के उपरांत माननीय गृह मंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा।
3. अध्यक्षता : इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित देश के दूतावास/ मिशन के राजदूत/ उच्चायुक्त आदि नामित किए जाएंगे। नामित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी।
4. सदस्य-सचिव : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा दूतावास/ मिशन के अताशे या राजभाषा हिंदी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी या किसी सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जा सकता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति का कार्यकलाप सदस्य-सचिव दूवारा किया जाएगा।
5. सदस्यता : नगर में स्थित भारत सरकार के कार्यौल्रय/ उपक्रम/ बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होंगे।
6. अध्यक्ष: सदस्य-सचिव का परिवर्तन : किसी समिति के अध्यक्ष के स्थानांतरण/ सेवा निवृत्त आदि हो जाने पर उनके स्थान पर आने वाले नए अधिकारी स्वतः ही समिति के अध्यक्ष माने जाएंगे। समिति के इन पदों पर होने वाले परिवर्तनों की सूचना अनिवार्य रूप से समिति के अध्यक्ष द्वारा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है।
7. बैठकें : इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जानी अपेक्षित है।
8. प्रतिनिधित्व : इन समितियों की बैठकों में सदस्य कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारियों/ प्रशासनिक प्रधानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें। इन बैठकों में राजभाषा विभाग के उच्चाधिकारी (सचिव, संयुक्त-सचिव, निदेशक या उप सचिव) यथासंभव भाग लेंगे।
9. कार्यकलाप : इन समितियों के मुख्यतः निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए जाते हैं –
- राजभाषा हिंदी से संबंधित संवैधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और सरकारी काम काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार दवारा जारी किए गए आदेशों और हिंदी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम (विशेषकर विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यात्रयों के लिए निर्धारित कार्यक्रम) के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना;
- नगर में स्थित भारत सरकार के कार्यात्रयों आदि में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार-विमर्श करना और उन्हें क्रियान्वित करना;
- राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु संदर्भ साहित्य, तकनीकी अवसंरचना, आशुलिपिकों, आदि की उपलब्धता की समीक्षा करना;
- हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना;
- इसके साथ साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु हिंदी संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं, हिंदी दिवस/ माह/ पखवाड़ा, सेमिनार/ संगोष्ठियां आदि भी आयोजित किए जा सकते हैं;
- समिति का समस्त कार्य अध्यक्ष के निर्देशन में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के माध्यम से समिति के कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी; और
- समिति द्वारा किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से राजभाषा विभाग (मुख्यालय), नई दिल्ली को संपर्क किया जा सकता है।
10. बैठक की कार्यसूची की महत्वपूर्ण में : राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी चर्चा को परिणामकारक बनाने के लिए समिति की बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित मर्दे अवश्य रखी जानी अपेक्षित हैं-
- नगर स्थित कार्यात्रयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि की सूची।
- कार्यसूची की मदे
- विगत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
- विगत बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।
- सदस्य कार्यालयों दवारा वार्षिक कार्यक्रम (विशेषकर विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों के लिए निर्धारित कार्यक्रम) के अनुपालन की स्थिति।
- आयोजित की गईं हिंदी संबंधी प्रतियोगिताएं, हिंदी दिवस/ माह/ पखवाड़ा, सेमिनार/ संगोष्ठियां आदि का विवरण।
- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद।
11. बैठक का कार्यवृत्त : समिति की बैठकों का कार्यवृत्त विदेश मंत्रालय के माध्यम से राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
12. बैठकों हेतु प्रतिपूर्ति राशि : समिति की बैठक आयोजित करने हेतु व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 19(36)ई-कॉर्ड/2018 दिनांक 30.05.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अपेक्षित है। समिति की बैठकों के आयोजन हैतु मूलभूत सुविधाओं जैसे बैठक सभागार का किराया, बैठक के दौरान जल-पान की व्यवस्था आदि पर हुए व्यय के संबंध में समिति अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित खर्च-उपयोग प्रमाण पत्र राजभाषा विभाग को बैठक के आयोजन के 15 दिन के अंदर भेजा जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बैठक में भाग लेने वाले पात्र उच्चाधिकारियों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के आधीन किया जाएगा।
(डॉ. मीनाक्षी जौली)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)
दूरभाष : 23438130
विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के विदेशों में स्थित कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि को सूचनार्थ।
Source: Rajbhasha PDF View/Download
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