7th Pay Commission: Admissibility to travel by Tejas Express Trains on Official Tour सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता
No. 19030/1/2017-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
North Block, New Delhi.
Dated the 12th September, 2022
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Admissibility to travel by Tejas Express Trains on Official Tour.
The undersigned is directed to refer to this Department’s OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 wherein travel entitlements for journey on Tour/ Training/Transfer/Retirement have been
prescribed.
2. The matter regarding admissibility of travel by Tejas Express Trains on official Tour has been considered in this Department. It has been decided to allow Central Govt. employees to travel by Tejas Express Trains for journey on Tour/Training/Transfer/Retirement, in addition to the Trains as mentioned in para 2 A (ii) of this Department’s OM of even number dated 13.07.2017. Travel entitlement in Tejas Express Trains would be same as that of Shatabdi Trains as mentioned in para 2A(ii) of this Department’s OM of even number dated 13.07.2017.
3. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
4. This is issued with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).
(Nirmala Dev)
Director
To,
All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.
Copy to : C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.
फा.सं.190301/1/2017-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 12 सितंबर, 2022
कार्यालय ज्ञापन
विषय: सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता।
अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा. संख्या 19030/1/2017-ई.IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा हकदारियों का निर्धारण किया गया है।
2. सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी दूवारा यात्रा की स्वीकार्यता के मामले के बारे में इस विभाग में विचार किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक का.ज़ा. के पैरा 2 क (1) में उल्लिखित रेलगाड़ियों के अलावा तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा की हकदारी इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक का.ज़ा. केपैरा 2क() में यथा उल्लिखित शताब्दी रेलगाड़ियों के समान होगी।
3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
4. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
(निर्मला देव)
निदेशक
भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग मानक वितरण सूची के अनुसार।
प्रतिलिपि- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठाकंन सूची के अनुसार।
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