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Horizontal Reservation in Government jobs for differently abled दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में समानान्‍तर आरक्षण

Horizontal Reservation in Government jobs for differently abled दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में समानान्‍तर आरक्षण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 2772
(TO BE ANSWERED ON 03.08.2022)

HORIZONTAL RESERVATION

2772. ADV. DEAN KURIAKOSE:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Government has received any request/proposal to provide horizontal reservation in Government jobs for those who are mentally challenged within the quota set aside for differently abled population;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Government will take necessary steps to ensure that at least 25% of seats reserved in Government jobs for the differently abled population goes to mentally challenged population; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Clause (d) of Section 34(1) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 makes provision for grant of reservation in posts and services of Central Government to Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) having autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness. The percentage of reservation for each category of PwBD is as under:

(a) blindness and low vision 1%
(b) deaf and hard of hearing 1%
(c) locomotor  disability  including  cerebral  palsy,  leprosy  cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy 1%
(d) autism,  intellectual  disability,  specific  learning  disability  and mental illness 1%
(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d)  including  deaf-blindness  in  the  posts  identified  for  each disability

***

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2772
(दिनांक 03.08.2022 को उत्तर के लिए)

समानान्तर आरक्षण प्रदान करना

2772. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित कोटे में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में समानान्‍तर आरक्षण प्रदान करने का कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मिले; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) का खंड (घ), स्वलीनता (ऑटिज्म), बोदधिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता एवं मानसिक रुग्णता सहित बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को केन्द्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। पीडब्ल्यूबीडी की प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है:

श्रेणियां प्रतिशत
(क) अंधता एवं कम दिखाई देना 1%
(ख) बहरापन एव ऊंचा सुनना 1%
(ग) लोकोमोटर अक्षमता जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, ऐसिड हमले के पीडित एवं मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रोफी) शामिल हैं। 1%
(घ) स्वलीनता (ऑटिज्म), बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता एवं मानसिक रुग्णता 1%
(ङ) प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन, अंधता सहित खण्ड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बह विकलांगताएं।

Source: Lok Sabha PDF

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