Quota for retiring Defence Personnels in Government सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए कोटा
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 54
TO BE ANSWERED ON 18″ JULY, 2022
QUOTA FOR RETIRING DEFENCE PERSONNELS IN GOVERNMENT JOBS
54. SHRI SANJAY SINGH:
Will the Minister of Defence be pleased to state:
(a) the existing quota for retiring defence personnel in Central and State Government jobs, each year since 2016;
(b) the directives that Central Government has given to State Governments to rehabilitate the retired armymen in State Government jobs;
(c) the details thereof; and
(d) the steps Government plans to take to provide them with job security?
ANSWER
MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE
(a): Reservation for Ex-Servicemen in respect of Central Government jobs is governed by the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979. These reservations are applicable to all Group *C’ and Group ‘D’ Central Civil Services & Posts and posts upto the level of Assistant Commandant in all Central Armed Police Forces (CAPFs).
The details of existing quota of reservation available for Ex-Servicemen is as under:
- Reservation in Central Govt. Ministries/Departments including Central Armed Police Forces (CAPFs)
- 10% in all Direct recruitment posts upto the level of Assistant Commandant in
Central Armed Police Forces (CAPFs). - 10% in Direct recruitment posts in Group ‘C’
- 20% inDirect recruitment posts in Group’D’
- 10% in all Direct recruitment posts upto the level of Assistant Commandant in
- Reservation in Central Public Sector Undertakings and Public Sector Banks.
- 14.5 % in all Direct recruitment Group ‘C ‘ Posts
- 24.5 % in all Direct recruitment Group ‘D’ Posts
(including 4.5% for Disabled ESM and dependents of Service personnel killed in action)
- 100% in Defence Security Corps.
- Reservation for Ex-Servicemen in respect of State Government jobs falls under the purview of the respective State Government. Each of the State Government has provided reservation/priority for appointment for Ex-Servicemen in State Government jobs as per their welfare policy.As such reservation for Ex-Servicemen varies from State Government to State Government.
(b) & (c): In order to enhance re-employment opportunities for Ex-Servicemen in State Government jobs also, the Central Government has issued advisories, from time to time, to follow reservation standards made available in respect of Central Government jobs, including relaxed standards of recruitment.
(d): The Government endeavours to explore every possible avenue for increasing employment opportunities for the Ex-Servicemen through various initiatives including pre and post-retirement trainings and awareness programmes. Suitable training is also imparted to the willing Ex-Servicemen to prepare them for self-employment ventures.
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या64
18 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए
सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए कोटा
54. श्री संजय सिंह:
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) 2016 से प्रति वर्ष केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में रक्षा कर्मियों के लिए मौजूदा कोटा कितना है;
(ख) केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य सरकार की नौकरियों में सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास के लिए क्या निदेश दिए हैं;
(ग) तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और
(घ) सरकार उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)
(क): केंद्र सरकार की नौकरियों के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियुक्ति) नियमावली, 1979 के तहत आता है। ये आरक्षण सभी समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ सिविल सेवाओं और पदों तथा सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में सहायक कमानन््डेंट स्तर के पदों पर लागू होते हैं ।
भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान कोटे का विवरण निम्नानुसार हैः
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) सहित केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में सहायक कमांडेंट के स्तर तक सभी सीधी भर्ती के पदों में 10
प्रतिशत - समूह ‘ग’ में सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत
- समूह ‘घ’ में सीधी भर्ती के पदों में 20 प्रतिशत
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में सहायक कमांडेंट के स्तर तक सभी सीधी भर्ती के पदों में 10
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आरक्षण
- समूह ‘ग’ के पदों में सभी सीधी भर्तियों में 14.5 प्रतिशत
- समूह ‘घ’ के पदों में सभी सीधी भर्तियों में 24.5 प्रतिशत
(दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गए सेवा कार्मिकों के आश्रितों के लिए 4.5 प्रतिशत सहित)
- रक्षा सुरक्षा कोर में 100 प्रतिशत
- राज्य सरकार की नौकरियों के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रत्येक राज्य सरकार ने अपनी कल्याणकारी नीति के अनुसार राज्य
सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनि कों की नियुक्ति के लिए आरक्षण/वरीयता प्रदान की है। इसलिए,भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रत्येक राज्य सरकार में अलग-अलग होता है।
(ख) और (ग): राज्य सरकार की नौकरियों में भी भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार ने भर्ती के मानकों में छूट सहित केंद्र सरकार की नौकरियों के संबंध में उपलब्ध कराए गए आरक्षण मानकों के अनुपालन के लिए समय-समय पर एडवायजरी जारी की है।
(घ): सरकार सेवानिवृत्ति से पूर्व और सेवानिवृत्ति के पश्चात जागरुकता कार्यक्रमों सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु हर संभव उपाय का पता लगाने का प्रयास करती है। इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार उद्यमों के लिए तैयार करने हेतु समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
Source: Rajya Sabha PDF
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