Negative Returns of NPS एनपीएस पर नकारात्मक प्रतिलाभ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 187
जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया गया
एनपीएस पर नकारात्मक प्रतिलाभ
187. श्री राजा अमेरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) ने इस वित्तीय वर्ष में अपनी राशि पर नकारात्मक प्रतिलाभ दिया है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनिश्चितता और उनकी पेंशन की राशि में कमी के. कारण सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष और अशांति है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है.
(ग) क्या सरकार को एनपीएस के निधि प्रबंधकों के विरुद्ध एनपीएस में भ्रष्टाचार/कदाचार के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार केंद्र सरकार की श्रेणी के एनपीएस अंशधारकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के लिए एक तंत्र बनाने पर विचार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)
(क) और (ख).: पेंशन एक दीर्धकालिक वित्तीय उत्पाद है और इसके कार्यनिष्पादन और प्रतिलाभ का आकलन दीर्घावधि आधार पर किया जाता है। एनपीएस पर प्रतिलाभ बाजार द्वारा निर्धारित होता है और पीएफआरडी द्वारा इसका वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिलाभ के आधार पर पीएफआरडी द्वारा तीन निधि प्रबंधकों के बीच निधियाँ आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस के अंतर्गत प्रतिलाभ 6.91% रहा है। योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना (एनपीएस) का प्रतिलाभ 9.33% है। ये प्रतिलाभ विभिन्न आस्ति वर्गों अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों, कॉपोरेट ऋण लिखतों , धन बाजार लिखतों और एक्विटी मार्केट में कॉर्पस के निवेश की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनपीएस का प्रतिलाभ अधिकांश ऋण लिखत से बेहतर रहा है।
एनपीएस के निवेश के दिशानिर्देश पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार किए जाते हैं और पर्याप्त सुरक्षोपाय को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिर्देशों को तैयार किया गया है। पीएफआरडीए में पंजीकृत पेंशन निधि प्रबंधक एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न आस्ति वर्गों अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट ऋण लिखत, मुद्रा बाजार लिखत, इक्विटी बाजार आदि में निवेश पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों और इनमें किए गए संशोधनों के अनुसार करते है। पेंशन निधि द्वारा निवेश इस प्रकार से किया जाता है कि दीर्धकालिक अवधि में निवेशक बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त हो।
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने हेतु भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकारी अंशदान को पूर्व के वेतन का 10% +मंहगाई भत्ता से बढाकर वेतन का 14% + मंहगाई भत्ता किया जाना, अभिदाताओं को पेंशन निधि के चयन न करने और निवेश पद्धति की स्वतंत्रता, 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस योगदान जमा न करने या विलंबित जमा के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कर छूट, एकमुश्त निकासी के लिए पूर्व के 40% कर छूट सीमा को बढाकर 60% किया जाना जिससे संपूर्ण आहरण पर आयकर छूट प्राप्त हो, शामिल है।
(ग): पेंशन निधि की निगरानी पीएफआरडीए द्वारा की जाती है और ये विनियमों द्वारा समय-समय पर लेखापरीक्षा और निरीक्षण करने के लिए बाध्य हैं। निधि प्रबंधकों के विरूद्ध शिकायत की स्थिति में, इस पर पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
(घ) और (ङ): एनपीएस की समग्र संरचना ऐसी है कि एनपीएस के तहत लाभ निकासी के समय अंशधारक की संचित मूल निधि पर निर्भर करता है। अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने वर्ष 2019 में सरकारी अंशदान को पूर्व के वेतन का 10% +मंहगाई भत्ता से बढाकर वेतन का 14% + मंहगाई भत्ता कर दिया, अभिदाताओं को पेंशन निधि दी गई और निवेश के चयन की स्वतंत्रता दी गई 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस योगदान जमा न करने या विलंबित जमा के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कर छूट, एकमुश्त निकासी के लिए पूर्व के 40% कर छूट सीमा को बढाकर 60% किया जाना जिससे संपूर्ण आहरण पर आयकर छूट प्राप्त हो।
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
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LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 187
TO BE ANSWERED ON 18th JULY, 2022 (MONDAY)/ ASHADHA 27, 1944 (SAKA)
NEGATIVE RETURNS OF NPS
187. Shri Raja Amareshwara Naik,
Shri Bhola Singh,
Shri Rajveer Singh (Raju Bhaiya),
Shri Vinod Kumar Sonkar,
Dr. Sukanta Majumdar
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether the Government is aware that the New Pension Scheme (NPS) has given negative returns on its corpus in this financial year;
(b) if so, whether the Government is aware of the fact that there is huge anger and unrest among the Government employees due to uncertainty and decline in their pension corpus and if so, the remedial action taken thereon;
(c) whether the Government has received complaint against the fund managers of NPS regarding corruption/ malpractices in NPS and if so, the details thereof along with the action taken thereon;
(d) whether the Government is considering to devise a mechanism for guarantee of minimum pension to the Central Government category of NPS subscribers; and
(e) if so, the details thereof and along with the other steps being taken by the Government in this regard?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)
(a) & (b) Pension is a long-term financial product and its performance and returns are assessed on long term basis. Returns on NPS are market determined and annually evaluated by PFRDA. On the basis of returns, fund allocation is done amongst the three fund managers by PFRDA. For the financial year 2021-22, the returns under NPS for Government employees have been 6.91%. NPS returns in respect of Government employees since inception are 9.33%. These returns are compounded annual growth rate of corpus invested in various assets classes viz. Government securities, Corporate debt instruments, Money market instruments and equity market. For financial year 2021-22 NPS returns are better than most debt instruments.
The investment guidelines of NPS are framed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and adequate safeguards are placed while framing these guidelines. The Pension Fund managers registered with PFRDA make investments under NPS in various asset classes 1.e. Government securities, Corporate debt instruments, Money market instruments, Equity market etc., as per the investment guidelines and the amendments thereto issued by PFRDA. Pension is a long- term financial product. Investments are done by Pension funds in such a way that the investments yield better returns in long term.
Government of India has taken a number of steps for streamlining NPS for Central Government employees. These include enhancement of Government’s contribution from the earlier 10% of Pay + DA to 14% of Pay + DA, freedom of choice for selection of Pension Funds and pattern of investment to subscribers, payment of compensation for non-deposit or delayed deposit of NPS contributions for any period during 2004-2012, tax exemption under Section 80C of the Income Tax Act, 1961 and increase in tax exemption limit for lump sum withdrawal on exit from earlier 40% to 60% of the amount due, making the entire withdrawal exempt from income tax.
(c) The Pension Funds are monitored by PFRDA and are bound by the regulations to undergo periodic audits and inspections. In case of complaint against fund managers, the same is dealt with in terms of PFRDA’s guidelines.
(d) & (e) The overall architecture of NPS is such that the benefits under NPS depend on the accumulated corpus of the subscriber at the time of Exit. To protect the interest of the subscribers, the Government in 2019, enhanced Government’s contribution from the earlier 10% of Pay + DA to 14% of Pay + DA, freedom of choice for selection of Pension Funds and pattern of investment to subscribers, payment of compensation for non-deposit or delayed deposit of NPS contributions for any period during 2004-2012, tax exemption under Section 80C of the Income Tax Act, 1961, and increase in tax exemption limit for lump sum withdrawal on exit from earlier 40% to 60% of the amount due, making the entire withdrawal exempt from income tax.
Source: Lok Sabha PDF
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