Exclusion of Central Government Employees from NPS. What is the full details of comments of Department of Legal Affairs furnished along with the date thereof? राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निष्कासित करना. विधि कार्य विभाग की टिप्पणियों का दिनांक सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है?
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1392
जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निष्कासित करना
1392 जावेद अली खान :
क्या विधि और मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) कया पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण शीर्ष न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के मद्देनजर केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों जिनके भर्ती संबंधी विज्ञापन 31/12/2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे, को एनपीएस के दायरे बाहर करने एवं उन्हें ओपीएस में शामित्र करने के लिए विधि कार्य विभाग से दिनांक 24/03/2022 के टिप्पण के माध्यम से फिर से टिप्पणियों की मांग की है ;
(ख) यदि हाँ, तो क्या विधि कार्य विभाग ने उपरोक्त के जवाब में अपनी अंतिम टिप्पणियां मई, 2002 के महीने में प्रस्तुत की हैं ;
(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तुत की गई टिप्पणियों का दिनांक सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसमें हुए विल्लंब के क्या कारण हैं?
उत्तर
विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू )
(क) से (घ) : जी हां । पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने तारीख 24/3/2022 को विधि कार्य विभाग को, तारीख 31/12/2003 को या उसके पूर्व के पदों को विज्ञापन की तारीख के आधार पर, जिसके लिए वे नियुक्त किए गए थे, केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अधीन सम्मिलित करने के संबंध में सलाह के लिए एक संदर्भ भेजा था और कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के लिए इस संबंध में कार्यकारी अनुदेश जारी करना विधिक रुप से संभव होगा ।
इस मुददे की विधि कार्य विभाग द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) से प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में, टिप्पण तारीख 06/05/2022 द्वारा समीक्षा की गई थी और यह सलाह दी थी कि केंद्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन तारीख 22/12/2003 से पूर्व विज्ञापन या अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध चयनित केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिए प्रशासनिक विभाग का प्रस्ताव, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की नीति का विषय प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त, डीएफएस के टिप्पण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि तारीख 22/12/2003 की अधिसूचना उस तारीख पर मौन है जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम लागू होने की तारीख का अवधारण करेगी – सेवा आरंभ करने की तारीख या अधिसूचना/विज्ञापन की तारीख । यह भी कि, वर्ष 2020 में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विभिन्न न्यायालय मामलों में निर्णयों और कतिपय अभ्यावेदनों के आधार पर ऐसे कर्मचारियों के लिए एक बार विकल्प अनुज्ञात किया है, जिन्हें अपनी भर्ती प्रक्रिया में प्रशासनिक चूक को भुगतना पड़ा था और जिन्होंने केंद्रीय सरकार सेवा 01/01/2004 को या उसके पश्चात् आरंभ की | अतः, ऐसे सरकारी सेवकों को पुरानी पेंशन स्कीम में लाने का उपबंध करने के लिए, जो तारीख 01/01/2004 के पूर्व जारी किए गए रिक्तियों के विज्ञापन/अधिसूचना के आधार पर, तारीख 01/01/2004 को या उसके पश्चात केंद्रीय सरकार सेवा में नियुक्त किए गए थे, कार्यकारी अनुदेश जारी करने का प्रशासनिक विनिश्चय ठीक प्रतीत होता है ।
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
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RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1392
TO BE ANSWERED ON THURSDAY, THE 28th JULY, 2022
Exclusion of Central Government Employees from NPS
1392. Shri Javed Ali Khan:
Will the Minister of Law and Justice be pleased to state:
(a) whether Department of Pension and Pensioners’ Welfare had sought comments of Department of Legal Affairs (DLA) again vide Note dated 24/03/2022, regarding issuing general orders for exclusion of central government employees from the purview of NPS and to cover them under OPS whose advertisements for recruitments were issued on or before 31/12/2003 in view of various judgments of Apex Court;
(b) 1f so, whether DLA has furnished its final comments in response to above in the month of May, 2022;
(c) 1f so, full details of comments furnished along with the date thereof; and
(d) 1f not, reasons for delay?
ANSWER
MINISTER OF LAW AND JUSTICE
(SHRI KIREN RIJTJU)
(a) &(d): Yes Sir, the Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoP&PW) made a reference dated 24/03/2022 to the Department of Legal Affairs (DLA) seeking advice regarding the inclusion of central government employees under Old Pension Scheme on the basis of the date of advertisement being on or before 31/12/2003 of the posts against which they were appointed and whether it would be legally feasible for the DoP&PW to issue executive instructions in this regard.
The issue was examined in the Department of Legal Affairs in the light of the comments given by the Department of Financial Services in the matter andvide note dated 06/05/2022, it was opined that the proposal of the administrative Departmentis a matter of policy of the administrative Department/Ministry. Further, the notification dated 22/12/2003 is silent about the date which would determine the applicability of NPS – the date of joining or the date of Notification/Advertisement. Also, on the basis of judgments in various court cases, DoP&PW has allowed one-time option to opt for OPS/NPS for employees whose selection for appointment were finalized before 01/01/2004 but joined Government service on or after 01/01/2004 due to administrative lapse in their recruitment process. Therefore, an administrative decision to issue executive instructions providing for coverage of Government servants under OPS who were appointed to Central Government service on or after 01/01/2004 on the basis of advertisement/notification of vacancies issued prior to 01/01/2004 1s in order.
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Source: Rajya Sabha PDF
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