Compensation provided to the families of the Paramilitary Personnel अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को प्रदान किया जाने वाला मुआवजा. Benefits available to the Next of Kin (NoK) of Central Armed Police Forces (CAPFs) & Assam Rifles’ personnel who are killed on duty. कर्तव्यपालन के अपने प्राणों की आहुति देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 364
TO BE ANSWERED ON THE 20TH JULY, 2022/ ASHADHA 29, 1944 (SAKA)
COMPENSATION PROVIDED TO THE FAMILIES OF THE PARAMILITARY PERSONNEL
364 SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that a large number of paramilitary personnel have sacrificed their lives for the nation;
(b) if so, the number of paramilitary personnel who have sacrificed their lives for the nation during the last five years in each of the paramilitary forces; and
(c) the details of compensation provided to the families of the paramilitary personnel who died in the line of duty?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI)
(a) & (b) : The number of Central Armed Police Forces (CAPFs) and Assam Rifles (AR) personnel who have sacrificed their lives for the Nation during the last five years is as under:-
Name of the Force | Year wise details of CAPFs & AR personnel who have sacrificed their lives for the Nation (enemy action, border skirmishes, action against militants, etc.) during the last five years | Total | ||||
2017 |
2018 | 2019 | 2020 |
2021 |
||
CRPF |
52 |
30 | 60 | 26 | 12 |
180 |
BSF |
07 |
23 | 11 | 05 | 03 |
49 |
ITPB |
06 |
12 | 11 | 02 | 06 |
37 |
SSB |
02 |
02 | 02 | 01 | 0 |
07 |
CISF |
01 |
02 | 04 | 0 | 0 |
07 |
AR |
08 |
06 | 02 | 05 | 06 |
27 |
Total |
76 |
75 | 90 | 39 | 27 |
307 |
(c): Details of compensation/benefits provided to the families (Next of Kin) of the CAPFs/AR personnel are given in the Annexure.
******
ANNEXURE
R.S.US.Q.NO. 364 FOR 20.07.2020
Benefits available to the Next of Kin (NoK) of Central Armed Police Forces (CAPFs) & Assam Rifles’ personnel who are killed on duty:
(i) Central Ex-gratia: The Central ex-gratia lump-sum compensation has been enhanced with effect from 01/01/2016 from Rs. 15 lakh to Rs. 35 lakh for death on active duty and from Rs. 10 lakh to Rs. 25 lakh for death on duty, as the case may be, to the NoK of the deceased CAPF & AR personnel.
(ii) Extra Ordinary Pension: The NoK of the deceased are entitled to get Liberalized Family Pension under Central Civil Service (Extra Ordinary Pension) Rules, 1939.
(iii) Service Benefits: All service benefits viz, Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG), Leave Encashment, Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS), General Provident Fund (GPF) etc. are admissible.
(iv) Force Level Welfare Schemes: Each of the force has set up force level welfare schemes for their personnel such as Benevolent Funds, Financial Assistance/Scholarship to the children for education, financial assistance for daughter’s/sister’s marriage etc.
(v) Funds from ‘Bharat Ke Veer’: ‘Bharat ke Veer’ is an online portal which enables people to donate voluntarily to the NoKs of CAPF personnel who sacrifice their lives. Such contributions are made online directly to the accounts of NoKs. In addition, funds received in Bharat Ke Veer corpus are also distributed to the NoKs of such personnel.
(vi) ‘Operation Casualty Certificate’: ‘Operational Casualty Certificate (OCC)’ are given to the NoKs of CAPFs personnel killed in action on the lines of ‘Battle Casualty Certificate’ in Armed Forces. OCC entitles NoKs to certain benefits viz Air and Rail travel fare concession, allotment of Petrol Pumps, etc. on the lines of benefits available to NoKs of the Armed Forces personnel.
(vii) Prime Minister Scholarship Scheme (PMSS): Under PMSS, an amount Rs.3000/- per month for girls and Rs.2500/- per month for boys is released to the wards of serving / Ex- CAPFs, AR and National Security Guard (NSG) personnel.
(viii) Provision of Ex-gratia compensation by the States/UTs: Many States/Union Territories have also made provision to pay compensation /assistance to NoKs as per their rules.
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या ३64
दिनांक 20 जुलाई, 2022 / 29 आषाढ़, 1944 (शक) को उत्तर के लिए
अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को प्रदान किया जाने वाला मुआवजा
364 श्री के.आर. एन. राजेश कुमार:
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवानों ने देश के लिए शहादत दी है;
(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षो में देश के लिए शहीद होने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों की अर्धसैनिक बल-वार संख्या कितनी है; और
(ग) अर्धसैनिक बलों के डयूटी पर शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को प्रदान किये जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)
(क) और (ख): विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:
बल का नाम | पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्र के लिए आग का बलिदान करने वाले सीएपीएफ और एआर कार्मिकों (शत्रु की कार्रवाई, सीमा पर झड़पें, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई आदि) का वर्ष-वार ब्यौरा | कुल | ||||
2017 |
2018 | 2019 | 2020 |
2021 |
||
सीआरपीएफ |
52 |
30 | 60 | 26 | 12 |
180 |
बीएसएफ |
07 |
23 | 11 | 05 | 03 |
49 |
आईटीबीपी |
06 |
12 | 11 | 02 | 06 |
37 |
एसएसबी |
02 |
02 | 02 | 01 | 0 |
07 |
सीआईएसएफ |
01 |
02 | 04 | 0 | 0 |
07 |
असम राइफल्स |
08 |
06 | 02 | 05 | 06 |
27 |
Total |
76 |
75 | 90 | 39 | 27 |
307 |
(ग): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)/असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के परिवारों (निकटतम संबंधियों) को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे/लाभों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।
राज्य सभा अता. प्र. सं. 364 दिनांक 20.07.2022
अनुलग्नक
कर्तव्यपालन के अपने प्राणों की आहुति देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
(i) केंद्रीय अनुग्रह राशि: सीएपीएफ और असम राइफल्स के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को केंद्रीय अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाने वाले एकमुश्त मुआवजे की राशि, दिनांक 01.01.2016 से बढ़ाकर सक्रिय ड्यूटी पर मृत्यु के लिए 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये और ड्यूटी पर मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये, जैसा भी मामला हो, कर दी गई है।
(ii) असाधारण पेंशन: मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।
(iii) सेवा संबंधी लाभ: सभी सेवा संबंधी लाभ यथा मृत्यु-सह-सेवानितवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), छुट्टी नकदीकरण, केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) आदि स्वीकार्य हैं।
(iv) बल स्तर की कल्याणकारी योजनाएं: प्रत्येक बल ने अपने कार्मिकों के लिए बल स्तर की कल्याणकारी योजनाएं तैयार की हैं, जैसे कि हितकारी निधि, शिक्षा हेतु बच्चों को वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति और पुत्री/बहन के विवाह आदि के लिए वित्तीय सहायता।
(v) “भारत के वीर” से निधि: ‘भारत के वीर’ एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां लोग अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। यह अंशदान ऑनलाइन सीधे निकटतम संबंधियों के खाते में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ‘भारत के वीर’ कॉर्पस में प्राप्त निधियों को भी ऐसे कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के बीच बांटा जाता है।
(vi) “ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र”: “ऑपरेशन केजुअल्टी प्रमाण-पत्र’ सशस्त्र बलों को प्रदान किये जाने वाले ‘बैटल कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र’ की तर्ज पर कार्रवाई में अपने प्राणों की आहति देने वाले सीएपीएफ कार्मिकों को मिलता है। “ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र” उनके निकटतम संबंधियों को, सशस्त्र बल कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को मिलने वाले लाभों की तर्ज पर, कुछ लाभों यथा हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट, पेट्रोल पंपों के आबंटन आदि हेतु पात्र बनाता है।
(vii) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस): पीएमएसएस के अंतर्गत, सेवारत/ भूतपूर्व सीएपीएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कार्मिकों के आश्रितों को बालिकाओं के लिए 3000/- रुपये प्रति माह और बालकों के लिए 2500/- रुपये प्रति माह की राशि जारी की जाती है।
(viii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुग्रह मुआवजे का प्रावधान; कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी निकटतम संबंधियों को अपने नियमों के अनुसार मुआवजा/सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है।
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Source: Rajya Sabha PDF
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