Plan to Increase Gratuity for all employees of Government sector and Private sector; सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को बढ़ाने के लिए योजना
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1855
TO BE ANSWERED ON 17.03.2022
PLAN TO INCREASE GRATUITY
1855. SHRI BHUBANESWAR KALITA:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a)whether Government is considering to increase the Gratuity payment from 15 days’ salary for each completed year to 30 days’ salary for all employees of Government sector and Private sector;
(b)iIf so, the details thereof; and
(c)whether Government is considering to implement the Gratuity Scheme to the Private and Contract workers of Public Sector even if they have completed one year as they may not complete 5 years services and if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)
(a) & (b): There is no such proposal under consideration of the Government.
(c): Under the Code on Social Security, 2020, completion of continuous service of five years shall not be necessary for payment of gratuity, where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement or expiration of fixed term employment or happening of any such event as may be notified by the Central Government. However, the Code has not yet come into force.
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1855
गुरुवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)
ग्रेच्युटी को बढ़ाने के लिए योजना
1855. श्री भुबनेश्वर कालिता:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूरे होने वाले वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के समान ग्रेच्युटी की देय राशि को बढ़ाकर 30 दिनों के वेतन के समान ग्रेच्युटी प्रदान करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के निजी और संविदा श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी योजना लागू करने पर विचार कर रही है चाहे उन्होंने एक वर्ष ही पूरा किया हो क्योंकि हो सकता है कि वे 5 वर्ष की सेवा पूरी न कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
(ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत् किसी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति, मृत्यु या अपंगता अथवा निश्चित अवधि के रोजगार की समाप्ति अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी किसी घटना के कारण होती है, तो ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, यह संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है।
Source: Rajya Sabha PDF
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