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Swatantrata Sainik Samman Yojana स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान योजना: Monthly Amount of Pension & Facilities provided

Swatantrata Sainik Samman Yojana स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान योजना: Monthly Amount of Pension & Facilities provided to the Freedom Fighters

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 361

TO BE ANSWERED ON THE 1ST DECEMBER, 2021/ 10 AGRAHAYANA, 1943 (SAKA)

SWATANTRATA SAINIK SAMMAN YOJANA

361. DR. AMEE YAJNIK:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has added any facility to the existing welfare measures for freedom fighters under Swatantrata Sainik Samman Yojana during the last three years;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether Government has any plan to revise the Central Samman Pension in view of price rise, or provide any additional subsidy to freedom fighters; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY KUMAR MISHRA)

(a) to (d) The Swatantrata Sainik Samman Yojana pension has been revised and increased by the Central Government with effect from 15.08.2016. Dearness Allowance/Relief as given to the Central Government Employees/pensioners twice a year, has been made applicable to the Swatantrata Sainik Samman Yojana pensioners also. At present, the amount of pension being given to the freedom fighters and their eligible dependents is at Annexure-I. The facilities other than pension being provided to the freedom fighters and their eligible dependents are at Annexure-II.

Annexure-I

MONTHLY AMOUNT OF PENSION PROVIDED UNDER SWATANTRATA SAINIK SAMMAN YOJANA (SSSY)

Sl No.

Category of freedom fighters Basic amount of pension (per month)

Enhanced amount of pension after adding 29% DR (per month) w.e.f. 01.07.2021

1. Ex-Andaman Political prisoners/spouses

Rs.30,000/-

Rs.38,700/-

2. Freedom fighters who suffered outside British India/spouses

Rs.28,000/-

Rs.36,120/-

3. Other Freedom fighters/ spouses including INA

Rs.26,000/-

Rs.33,540/-

4. Dependent parents/eligible daughters (maximum 3 daughters at any point of time)

50% of the sum that would have been admissible to the freedom fighters, i.e. in the range of Rs.13,000/- to Rs.15,000/-

50% of the sum that would have been admissible to the freedom fighters, i.e. in the range of Rs.16,770/- to Rs.19,350/-

Annexure-II

Facilities provided to the Freedom Fighters

  1. Free railway pass (2nd/3rd AC in Duronto, 1st Class/2nd AC by any train including Rajdhani/Shatabdi/Jan Shatabdi) for freedom fighters/their widow/widower, along with one companion in same class, for life;
  2. Free medical facilities under Central Government Health Scheme (C.G.H.S) and free medical treatment in hospitals run by Public Sector Undertakings under the control of Department of Public Enterprises have also been extended to the freedom fighters and their dependents;
  3. Telephone connection, subject to feasibility, without installation charges, and on payment of only half the rental;
  4. Provision of 4% reservation under “Combined Category” for Physically Handicapped Personnel(PH), Outstanding Sports Persons(OSP) and Freedom Fighters(FF) in the normal selection procedure adopted by Public Sector Oil Marketing Companies for allotment of petrol pumps, gas agencies etc.
  5. General pool residential accommodation (within the overall 5% discretionary quota) to the freedom fighters in Delhi. Spouse of a freedom fighter is permitted to retain the accommodation for a period of six months after death of the freedom fighter;
  6. There is a fully furnished and old age friendly Freedom Fighters’ Home at New Delhi providing transit accommodation (stay and meal) for freedom fighters/ their eligible dependents; and
  7. In addition to the above facilities, ex-Andaman freedom fighters/their spouses have been allowed to also avail free air travel facility to visit Andaman & Nicobar Islands, once a year, alongwith a companion.

swatantrata-sainik-samman-yojana-monthly-amount-of-pension

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 361
दिनांक 01/12/2021/10 अग्रहायण,1943 (शक) को उत्तर के लिए

स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान योजना

361 डा. अमी याजिकः
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान सवतन्त्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत स्‍वतन्त्रता सेनानियों के लिए मौजूदा कल्याणकारी उपायों में कोई अतिरिक्त सुविधा दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्‍या सरकार के पास कीमतों में वृद्धि को देखते हुए केन्द्रीय सम्मान पेंशन को संशोधित करने या स्‍वतन्त्रता सेनानियों को कोई अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (घ): केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना पेंशन को दिनांक 15.08.2016 से संशोधित किया गया है और इसमें वृदधि की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनधारियों को वर्ष में दो बार दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते/राहत को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के पेंशनधारियों के लिए भी लागू किया गया है। वर्तमान में, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को दी जा रही पेंशन की राशि अनुलग्नक। में दी गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन के अलावा प्रदान की जा रही अन्य सुविधाएं अनुलग्नक-II में दी गई हैं।

अनुलग्नक-I

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन की मासिक राशि

क्र.स. स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी पेंशन की मूल राशि(प्रति माह) दिनांक 01.07.2021 से 29% डीआर (प्रति माह) जोड़ने के पश्चात पेंशन की बढ़ी हुई राशि
1.

पूर्व अंडमान राजनीतिक

30,000/- रु.

38,700/- रु.

2.

ब्रिटिश भारत से बाहर यातना झेलने वाले

28,000/- रु.

36,120/- रु

3.

आईएनए सहित अन्य

26,000/- रु.

33,540/- रु.

4.

आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रियां)

उस राशि का 50%, जो कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए लागू होती, अर्थात्‌ 13,000/- से 15,000/- रु. के बीच

उस राशि का 50%, जो कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए लागू होती, अर्थात्‌ 16,770/- रु. से 19,350/- रु. के बीच

अनुलग्नक-II

स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की गई सुविधाएं

  1. स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवा/विधुर के लिए एक सहयोगी के साथ उसी श्रैणी में आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास (दूरन्तो में 2/3 ए.सी., राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी सहित किसी भी गाड़ी में प्रथम श्रेणी/दवितीय श्रेणी ए.सी.);
  2. स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी.जी.एच.एस.) के तहत नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं और लोक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा उपचार;
  3. यदि व्यवहाय हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;
  4. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आबंटन के लिए अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों (पीएच), बेहतरीन खिलाड़ियों (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानियों (एफएफ) के लिए “मिश्रित श्रेणी” के अंतर्गत 4% आरक्षण का प्रावधान;
  5. स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्‍ली में सामान्य पूल का रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर)। स्वतंत्रता सेनानी के जीवनसाथी को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उस आवास को छह माह की अवधि तक अपने पास रखने की अनुमति दी जाती है;
  6. स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों के लिए नई दिल्‍ली में ट्रांजिट आवास (निवास एवं भोजन) उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्णरुपेण सुसज्जित और वृद्धावस्था के अनुकूल स्वतंत्रता सेनानी गृह है; और
  7. उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनके जीवनसाथी को एक सहयोगी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार दवीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करमे की भी अनुमति दी गई है।

Source: Rajya Sabha PDF

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