Suggestions/Comments for Coverage under Old Pension Scheme पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए सुझाव/टिप्पणियां
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 611
(TO BE ANSWERED ON 02.12.2021)
SUGGESTIONS/COMMENTS FOR COVERAGE UNDER OLD PENSION SCHEME
611 SHRI NEERAJ SHEKHAR:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether Department of Pension and Pensioners Welfare (DoP&PW) had sought views of Department of Financial Services (DFS)and Ministry of Law and Justice for excluding those employees whose advertisements for recruitment were issued on or before 31/12/2003 from purview of NPS and to cover them under Old Pension Scheme in view of various judgements of Supreme Court and various High Courts; and
(b) if so, the details of suggestions/comments offered by DFS and Ministry of Law and Justice to DoP&PW so far, Department/Ministry-wise?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)
(a): Yes sir,
(b): Department of Financial Services in their comments have conveyed that DoP&PW may take appropriate decision in regard to excluding the employees whose recruitment advertisement was issued on or before 01.01.2004 from the purview of NPS and cover them under OPS.
No comments from Department of Legal Affairs have been received, so far.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग )
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 611
(दिनांक 02.12.2021 को उत्तर दिया जाना है)
पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए सुझाव/टिप्पणियां
611 श्री नीरज शेखर :
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग(डीओपीएंडपीडबल्यू) ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग(डीएफ़एस) और विधि और न्याय मंत्रालय से उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे थे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31/12/2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे; और
(ख) यदि हां, तो अब तक विभाग/मंत्रालय-वार वित्तीय सेवा विभाग(डीएफएस) और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा डीओपीएंडपीडबल्यू को दिये गए सुझावों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डा. जितेंद्र सिंह)
(क) जी हां, महोदय।
(ख) वित्तीय सेवा विभाग ने अपनी टिप्पणियों में सूचित किया है कि पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीएंडपीडबल्यू) उन कर्मचारियों, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन दिनांक 01.01.2004 को या उससे पहले जारी किया गया था, को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है और उन्हें ओपीएस के तहत कवर कर सकता है।
विधि कार्य विभाग से अब तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।
Source: Rajya Sabha Hindi/English PDF
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