Pension to Ex-servicemen भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन: Current Structure applicable to Armed Forces Personnel
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELWARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2260
TO BE ANSWERED ON 9th August, 2021
PENSION TO EX-SERVICEMEN
2260 SHRI TIRUCHI SIVA:
Will the Minister of Defence be pleased to state:
(a) the current structure of pension given to ex-servicemen and army personnel;
(b) whether the Ministry has considered increasing this amount, if so, the details thereof including the detailed structure; and
(c) if not, whether the Ministry has plans for the same?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE SHRI AJAY BHATT
(a) As per current pension structure applicable to Armed Forces personnel, following pensionary awards are given:
(i) Retiring Pension/Service Pension
(ii) Retiring Gratuity/Service Gratuity
(iii) Special Pension/Special Gratuity
(iv) Invalid Pension/Invalid Gratuity
(v) Retirement Gratuity/Death Gratuity
(vi) Disability Pension/War injury pension
(vii) Ordinary Family pension/Special Family pension/Liberalized Family pension
(viii) Dependent pension/Second life award of special family pension/Liberalized family pension
(x) Family Gratuity
Pension is calculated at 50% of the last emoluments drawn by the individual. The minimum qualifying service for earning a service pension is 20 years in case of Commissioned Officers and 15 years 1n case of Personnel Below Officer Rank.
(b) & (c): Pension in respect of Armed Forces personnel has increased from time to time on the basis of recommendations of various Central Pay Commissions. In addition, various Government policy letters have been issued from time to time which resulted in increase 1n pension/family pension.
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 2260
09 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए
भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन
2260. श्री तिरुची शिवा:
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) भूतपूर्व सैनिकों और सैन्य कर्मियों को दी जाने वाली पेंशन की वर्तमान संरचना क्या है;
(ख) कया मंत्रालय ने इस राशि को बढ़ाने पर विचार किया है, यदि हां, तो विस्तृत संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय के पास इसके लिए योजनाए हैं?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)
(क) : सशत्त्र बल कार्मिकों के लिए लागू वर्तमान पेंशन संरचना के अनुसार निम्नलिखित पेंशनरी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं:
(i) रिटायरिंग पेंशन / सर्विस पेंशन
(ii) रिटायरिंग ग्रेच्युटी / सर्विस ग्रेच्युटी
(iii) विशेष पेंशन / विशेष ग्रेच्युटी
(iv) अमान्य पेंशन / अमान्य ग्रेच्युटी
(v) रिटायरमेंट ग्रेच्युटी / मृत्यु ग्रेच्युटी
(vi) अशकक्तता पेंशन / युद्ध क्षति पेंशन
(vii) सामान्य परिवार पेंशन / विशेष परिवार पेंशन/ उदारीकृत परिवार पेंशन
(viii) आश्रित पैंशन / विशेष परिवार पैंशन का द्वितीय लाइफ अवाड्ड/ उदारीकृत परिवार पेंशन
(ix) परिवार ग्रेच्युटी
पेंशन की गणना किसी व्यक्ति दवारा आहरित की गई अंतिम परिलब्धियों के 50% पर की जाती है। कमीशंड अधिकारियों के मामले में सेवा पेंशन अर्जित करने हेतु न्यूनतम अहकारी सेवा 20 वर्ष है और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में 15 वर्ष है।
(ख) और (ग): विभिन्न केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में पेंशन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा समय-समय पर विभिन्न सरकारी नीति संबंधी पत्र जारी किए गए हैं जिनके फलस्वरूप पेंशन / परिवार पेंशन में वृद्धि हुई है।
Source: Rajya Sabha Q&A PDF
COMMENTS
Sh. Bhat has conveniently avoided commenting on the status of the pending OROP dues & the questioner has not objected or pursued the query!Is this a charade on the pensioners?